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नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी को 20 साल की सजा और 98 हजार का जुर्माना!

Swadesh Kapil
Jul 03, 2025 15:33:39
Alwar, Rajasthan
एंकर ,विजुअल ,बाइट अलवर के पॉस्को न्यायालय संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 98 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. पॉस्को न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि थाने में पीड़िता के परिजनों ने साल 2024 में एक मामला दर्ज कराया. कि आरोपी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर चंडीगढ़ ले गया और वहां कई दिनों तक दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता से घर में रखे हुए गहने लेकर चलने की बात कही. और वापसी में पीड़िता को गहने देने से मना कर दिया. वापस आने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना से अवगत कराया. जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने प्रकरण दर्ज कराया. इस बार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया. इस मामले में सबूत व गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनते हुए. 98 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है. बाइट__विनोद शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक अलवर
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