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प्रयागराज हाईकोर्ट FIR से जाति कॉलम हटाने का आदेश जारी
MGMohd Gufran
Sept 20, 2025 01:15:11
Prayagraj, Uttar Pradesh
प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला,
जातिगत महिमामंडन की प्रवृति पर हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गी,
एफआईआर, पुलिस दस्तावेजों और साइनबोर्ड से जाति संबंधी संदर्भ हटाने के निर्देश,
हाईकोर्ट ने कहा जातिगत महिमामंडन राष्ट्र विरोधी है,
कोर्ट ने कहा वास्तव में अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो समाज में गहराई से जड़े जमा चुकी जाति व्यवस्था को ख़त्म करें,
हाईकोर्ट ने एफआईआर, रिकवरी मेमो, जांच दस्तावेजों में जाति दर्ज करने की प्रथा की आलोचना की,
कहा ऐसी पहचान प्रोफाइलिंग संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है,
हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि एफआईआर, रिकवरी मेमो, गिरफ्तारी और सरेंडर मेमो, पुलिस एफआर और पुलिस थानों के साइन बोर्ड से जाति संबंधी कॉलम हटाए जाएं,
मोटर वाहन नियमों में भी हाईकोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर संशोधन के दिए निर्देश,
कहा निजी और सार्वजनिक वाहनों से जाति सूचक चिन्ह और नारे हटाए जाएं,
गांव, कस्बों व कालोनियों को जाति आधारित क्षेत्र घोषित करने वाले साइन बोर्ड भी हटाए जाएं,
सोशल मीडिया पर जातिगत महिमामंडन करने वाली सामग्री की कड़ी निगरानी की जाए,
रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को आदेश की प्रति मुख्य सचिव यूपी को भेजने का निर्देश दिया,
सीएम, केंद्रीय गृहसचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और आईटी मंत्रालय को भी आदेश की प्रति भेजने का निर्देश,
हाईकोर्ट ने कहा बीआर आंबेडकर ने चेताया था कि जातियां राष्ट्र विरोधी हैं,
क्योंकि वे जाति- जाति के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं,
कोर्ट ने कहा एक नागरिक का सच्चा गौरव जाति में नहीं बल्कि चरित्र और विरासत की जगह समानता और बंधुत्व में होना चाहिए,
हाईकोर्ट ने कहा जाति धर्मनिरपेक्षता और देश की अखंडता के लिए गंभीर खतरा,
हाईकोर्ट ने कहा जातिगत प्रदर्शन करने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न मंच भी हैं,
यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक रील्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए जातिगत प्रदर्शन को मंच मिल रहा,
हाईकोर्ट ने कहा इन टिप्पणियों का मक़सद संवैधानिक नैतिकता का आह्वाहन करना है,
सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के विवेक में करुणा और न्याय की भावना जागृत करना है,
जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अहम आदेश और टिप्पणी की है।
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