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मंदसौर गैंग रेप: कोर्ट का फैसला, आरोपी को मिली उम्र कैद!
Mandsaur, Madhya Pradesh
मनीष पुरोहित/मंदसौर: मध्य प्रदेश का मंदसौर आज बंद है ,, गैंग रेप के आरोपियों की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील किए जाने के अदालत के फैसले के चलते इस बंद का आव्हान किया गया है ,, दुष्कर्मियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है ,,
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मंदसौर में 26 जून 2018 को स्कूली छात्रा से हुए दुष्कर्म मामले के आरोपी इरफान और आसिफ को मंदसौर कोर्ट ने अब उम्र कैद की सजा सुनाई है,,, इस मामले में ट्रायल और हाई कोर्ट में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी ,,,लेकिन आरोपियों की तरफ से मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी ,,,सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में मामला निचली अदालत में भेजा था जिस पर 30 जून 2025 को यह फैसला आया है
क्या था मामला
मंदसौर शहर के एक स्कूल में पढ़ने वाली 7 वर्ष की स्कूली छात्रा जब स्कूल से अपने घर जा रही थी तब 26 जून 2018 को आरोपी इरफान और आसिफ अपहरण करके ले गए थे ,,,इन्होंने बच्ची के साथ गैंगरेप किया और उसे गंभीर रूप से घायल भी किया था,, इसके बाद उसे मरा समझ कर झाड़ियों में छोड़ कर चले गए थे ,,इस घटना में बच्ची के प्राइवेट पार्ट और आते गंभीर रूप से चोटिल हुई थी ,,उसके गले में भी सात टांके आए थे,, इसके अलावा इसके शरीर पर भी जगह-जगह दांतों के निशान थे,, घटना के विरोध में मंदसौर सहित पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए थे,,, तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में बच्ची का ट्रीटमेंट कराया था और परिवार के रोजगार ओर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा की थी
दोनों आरोपी पर 8 जुलाई 2018 को मंदसौर पुलिस ने आरोप तय किए थे इस मामले में 21 अगस्त 2018 को पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी,,, जिसे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कंफर्म किया था,,, उसके बाद 16 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा टालकर मामला निचली अदालत में भेजा था,, जहां सोमवार 30 जून 2025 को अदालत ने दोनों को जीवन पर्यंत जेल में रहने की सजा सुनाई,,, दोनों आरोपी अभी उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में है,, इस मामले में इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी ,,
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