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अमरपाटन में जमीनी विवाद: दो आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा!

NAJEEM SAUDAGAR
Jul 02, 2025 15:01:35
Maihar, Patehra, Madhya Pradesh
10 अक्टूबर 2024 को अमरपाटन थाना क्षेत्र में हुए जमीनी विवाद के एक सनसनीखेज मामले में आज न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अतुल कुमार दुबे की अदालत ने हत्या के इस मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 10 अक्टूबर 2024 को अमरपाटन थाना क्षेत्र का है, जहां अशोक वर्मन को उसके रिश्तेदार राकेश वर्मन और अतुल वर्मन ने शराब पीने के बहाने बुलाया था। तीनों ने पहले साथ में बैठकर शराब पी, जिसके बाद जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने अशोक के साथ मारपीट की और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में अशोक वर्मन गंभीर रूप से झुलस गया था। उसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए रीवा ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत नाज़ुक होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट अमरपाटन थाना में दर्ज की गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज जब मामला अमरपाटन न्यायालय में विचरण के लिए प्रस्तुत हुआ, तो अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर राकेश वर्मन और अतुल वर्मन को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की संगीन धाराओं के तहत सजा सुनाई। बाईट - अजय सिंह, अपर लोक अभियोजक
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