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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दो वर्षीय B.Ed धारक अब नियुक्ति के पात्र!

TKTANAY KHANDELWAL
Jul 14, 2025 11:03:38
Ranchi, Jharkhand
सहायक आचार्य नियुक्ति (कक्षा 6 से 8) परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया । मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने दो वर्षीय बीएड (B.Ed) किया है, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में अपात्र घोषित कर दिया गया था। अब झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सभी अभियार्थी जिन्होंने दो वर्ष BEd किया है सभी नियुक्ति के पात्र है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया था कि उन्होंने दो साल का बीएड कोर्स पूरा किया है, जो कि एक वर्षीय बीएड से कहीं अधिक उपयुक्त है। इसके बावजूद जेएसएससी ने यह कहते हुए चयन नहीं किया कि विज्ञापन में एक वर्षीय बीएड धारकों को ही पात्र बताया गया था। बाइट//अजीत कुमार,वरीय अधिवक्ता
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