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Bilaspur495001

बिलासपुर हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की मनमानी पर सुनवाई, क्या मिलेगी राहत?

SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Jul 12, 2025 07:01:34
Bilaspur, Chhattisgarh
बिलासपुर। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में निजी स्कूल संचालकों द्वारा महंगी किताबें खरीदने के लिए दबाव बनाने के मुद्दे में याचिकाकर्ता । कोर्ट ने स्कूलों की मान्यता, शिक्षा अधिकार के अंतर्गत भर्ती में गड़बड़ी के साथ ही इस मामले की सुनवाई भी 5 अगस्त को तय कर दी है। आरटीई के अंतर्गत भर्ती में गड़बड़ी और निजी स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठाते हुए भिलाई निवासी सीवी भगवंत राव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस मुद्दे पर उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने वर्ष 2022 में याचिका प्रस्तुत कर हाईकोर्ट की एकलपीठ से अंतरिम राहत प्राप्त की है। इसके बाद प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर अत्यधिक मंहगे निजी पब्लिकेशन की पुस्तकों को खरीदने का दबाव बना रहे है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत वर्ष 2012 से कानूनी लड़ाई जारी है। 2016 में हाईकोर्ट ने विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए थे।
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