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कुशीनगर में गड़हिया मस्जिद पर चला हथौड़ा, जानें क्या है मामला!
PKPramod Kumar Gour
FollowJul 09, 2025 12:33:27
Kushinagar, Uttar Pradesh
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प्रमोद कुमार
ज़ी मीडिया
कुशीनगर
Slug - गड़हिया मस्जिद पर चला हथौड़ा ग्राउंड रिपोर्ट
एंकर - कुशीनगर में सार्वजनिक भूमि पर बनी गड़हिया मस्जिद पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। मस्जिद कमेटी ने सार्वजनिक रस्ते की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद को तोड़ने के लिए मजदूर लगा दिया है।मस्जिद पर बुलडोजर चलने की संभावना को देखते हुए मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लोग मजदूर लगाकर मस्जिद तोड़ने का काम करा रहे हैं। प्रशासन ने सार्वजनिक रास्ते की जमीन में बने मस्जिद को हटाने के लिए 3 मार्च को नोटिस चस्पा कर 8 अप्रैल तक मस्जिद को हटाने का अल्टीमेटम दिया था । तहसीलदार न्यायालय के फैसले के खिलाफ कमेटी के लोगों ने एडीएम कोर्ट में अपील दाखिल किया था। एडीएम कोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अपील को खारिज करते हुए बेदखली का आदेश दिया था। जिसके बाद मस्जिद पर बुलडोजर चलने की संभावना बढ़ गई थी। हाईकोर्ट एवं एडीएम न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद मस्जिद कमेटी के लोगो ने खुद ही मस्जिद तोड़ने का फैसला किया और मस्जिद को तोड़ने के लिए मजदूरो को लगा दिया है। मजदूर मशीन और हथौड़े की मदद से मस्जिद को तोड़ने में लगे हुए हैं।
वी० ओ० - कुशीनगर में तमकुही तसहील के गढ़हिया चक चिंतामणि गांव में रास्ते की भूमि पर लगभग 20 वर्ष पूर्व मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराया गया था। उस वक्त गांव के किस व्यक्ति को यह जानकारी नहीं थी कि मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन में हो रहा है।बाद में सरकारी जमीन पर बने इस मस्जिद के खिलाफ विरुद्ध गांव के अरविंद किशोर शाही नामक व्यक्ति द्वारा लगातार प्रशासन से मस्जिद को हटवाने का आवेदन दिया जाता रहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के बाद वादी द्वारा तहसीलदार न्यायालय में एक वाद दाखिल कर सार्वजनिक भूमि को खाली करने का अनुरोध किया गया था। इसके बीते 27 अक्टूबर 2024 को बेदखली का आदेश पारित किया गया। जिसके क्रम में मस्जिद पर नोटिस चस्पा करके 8 अप्रैल तक सार्वजनिक भूमि को खाली करने का आदेश दिया गया था। अन्यथा की स्थिति में बुलडोजर चलाकर मस्जिद को हटाकर सार्वजनिक भूमि को खाली कर दिया जाएगा इसके बाद मस्जिद पक्ष के लोगों की बेचैनी बढ़ गई थी। इसके बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लोगों ने एडीएम कोर्ट में अपील दाखिल किया था। एडीएम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए बेदखली का आदेश दिया था।बेदखली का आदेश मिलने के बाद शिकायकर्ताओं ने जिला प्रशासन से एडीएम के आदेश का अनुपालन करने का दबाव बनाया था जिसके बाद अवैध मस्जिद पर बुल्डोजर चलने की संभावना बढ़ गई थी। बुलडोजर एक्शन के पहले ही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है।सरकारी जमीन पर बनी इस मस्जिद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले अरविंद किशोर शाही इस कार्यवाही से खुश है कि सार्वजनिक भूमि को मस्जिद हटाकर खाली कराया जा रहा है।मस्जिद कमेटी के लोगों ने बाबा के बुलडोजर के डर से खुद मस्जिद तोड़ना शुरू कर दिया है।मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदस्य पूर्व प्रधान इस्लाम अंसारी का कहना है कई सही बात यह है कि ये मस्जिद पीडब्ल्यूडी की जमीन पर सहमति से बनाई गई थी लेकिन जब यह मस्जिद बनी थी तब किसी ने आपत्ति नहीं किया था।अब शिकायत हुई तब एडीएम कोर्ट ने बेदखली का आदेश दिया है जिसके हमने निर्णय लिया है कि मस्जिद पर बुलडोजर चले इसके पहले हम अपनी मस्जिद तोड़ लेंगे।
बाइट - अरविंद किशोर शाही,शिकायतकर्ता
बाइट - अर्जुन किशोर शाही - सनातन सेना
बाइट- स्थानीय ग्रामीण
बाइट- स्थानीय ग्रामीण
TT - इस्लाम अंसारी, पूर्व प्रधान - गड़हिया मस्जिद के पक्षकार
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