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अनूपगढ़ में धर्मांतरण बनाम कृषि भूमि: दो चर्चों पर नोटिस चस्पा
PKPradeep Kumar
Sept 27, 2025 11:48:59
Sri Ganganagar, Rajasthan
वेबसाइट और टीवी दोनो के लिए खबर
HYPER LOCAL
जिला-श्रीगंगानगर
विधानसभा-अनूपगढ़
लोकेशन-अनूपगढ़
दीपक अग्रवाल-9928092000
इंट्रो (एंकर)
अनूपगढ़ में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आने के बाद प्रशासन धर्मांतरण के मामले को लेकर काफी गंभीर और सक्रिय है। प्रशासन के द्वारा आज शनिवार अनूपगढ़ के गाँव 6 पी और 16 ए में संचालित दोनो चर्च पर किसी भी तरह की अकृषि गतिविधियों को संचालित नही करने के नोटिस चस्पा किये गए है। दोनों गाँवो में संचालित चर्च पर कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम सुरेश राव, डीएसपी प्रशांत कौशिक, तहसीलदार दिव्या चावला और एसएचओ ईश्वर जांगिड़ भारी जाब्ते के साथ मौजूद रहे। आज कार्रवाई के दौरान एसडीएम सुरेश राव ने बताया कि जिस भूमि पर दोनों चर्च बने हुए हैं वह भूमि कृषि भूमि है। चर्च को संचालित करने वालों के द्वारा कृषि भूमि को रूपांतरित नहीं करवाया गया और नियमों के विरुद्ध चर्च का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों चर्च पर प्रशासन के द्वारा नोटिस चस्पा किये गए है और संचालकों को पाबंद किया गया है कि इन दोनों चर्च पर किसी भी तरह की अकृषि गतिविधि न की जाए।
एसडीएम सुरेश राव ने बताया कि अनूपगढ़ क्षेत्र में धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उठे विवाद पर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण का मामला सामने आने पर प्रशासन के द्वारा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और थानाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार चक 16 ए की भूमि पर एक 22 x 45 फीट का गिरजाघर और दो मकान बने हुए हैं, जबकि ग्राम 6 पी की कृषि भूमि चैरिस्ट डिसिप्लस एंड चेरिटेबल ट्रस्ट हनुमानगढ़ के नाम दर्ज है।
उन्होंने बताया कि एसएचओ की रिपोर्ट में उल्लेख है कि इस भूमि के आसपास के गांवों में हिन्दू व सिख समुदाय के बीच ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारी विरोध है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई है। वहीं तहसीलदार की ओर से यह पाया गया कि प्रश्नगत कृषि भूमि पर बिना भूमि बिना रूपांतरण कराए अकृषि गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
एसडीएम ने बताया कि न्यायालय ने 26 सितंबर 2025 को जारी आदेश में स्टेट रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि पर वर्तमान स्थिति बनाए रखने और आगामी आदेशों तक किसी भी प्रकार की अकृषि गतिविधि नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आदेश का उल्लंघन होता है तो संबंधित के विरुद्ध सक्षम धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बाईट- सुरेश राव SDM
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