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बिहार विधानसभा चुनाव 2025: वोटर लिस्ट से जुड़ें, अपनी सरकार चुनें!
Madhepura, Bihar
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई प्रारम्भ। भारत निर्वाचन आयोग ने एक जुलाई 2025 को अर्हक तिथि मानते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया है। इसी के तहत मधेपुरा जिले में 25 जून से 26 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का थीम है - वोटर लिस्ट से जुड़ेंगे, तभी तो हम अपनी सरकार चुनेंगे। वहीं इस संबंध मे आज मधेपुरा डीएम डीएम तरनजाेत सिंह ने अपने वैश्म कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। जहाँ आयोजित प्रेस वार्ता मे डीएम ने कहा कि मतदान केंद्र पदाधिकारी घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांट रहे हैं। जिले के चारों विधानसभा सीटों पर फॉर्म का वितरण हो रहा है। आलमनगर में 3,85,322, बिहारीगंज में 3,44,644, सिंहेश्वर में 3,41,553 और मधेपुरा में 3,60,600 मतदाता हैं। सभी को फॉर्म देने की प्रक्रिया जारी है। मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देकर घर-घर सत्यापन और फॉर्म वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। मतदाताओं को फॉर्म आसानी से मिले, इसके लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। इस प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ हीं बीएलओ और मतदाताओं की मदद के लिए 1410 सहायक कर्मी और 2752 वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है। अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए राजनीतिक दलों, स्थानीय पार्टियों के जनप्रतिनिधियों सहित बीएलओ के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। वहीं
26 जुलाई तक होगा घर-घर सर्वेक्षण का है लक्ष्य
डीएम ने कहा कि अभियान की प्रमुख तिथियां तय की गई हैं। घर-घर सर्वेक्षण 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगा। प्रारूप मतदाता सूची एक अगस्त को प्रकाशित होगी और दावा व आपत्ति की अवधि एक अगस्त से एक सितंबर तक तय की गई है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होगी। सर्वेक्षण के दौरान मतदाता को गणना प्रपत्र भरकर देना होगा। इसके साथ हीं 11 में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। 1 जनवरी 2003 की अर्हता तिथि पर आधारित सूची बीएलओ को हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर दस्तावेज प्रमाण पत्र के रूप में दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो ऐसे मामलों में अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। सूची का प्रासंगिक अंश ही पर्याप्त होगा। ऐसे मतदाता को केवल अपने दस्तावेज और गणना प्रपत्र देना होगा। मतदान केंद्रों की युक्तिकरण के लिए दावा-आपत्ति की तिथि 30 जून से 6 जुलाई तक तय की गई है। वहीं इस प्रेस वार्ता के मौक़े पर उप निर्वाचन पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी संतोष कुमार मौजूद थे।
बाइट : तरणजोत सिंह, डीएम मधेपुरा।
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