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उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: दो वोटर लिस्ट वाले उम्मीदवार होंगे अयोग्य!

GJGaurav Joshi
Jul 14, 2025 10:08:22
Nainital, Uttarakhand
एंकर –दो वोटर लिस्ट में नाम वाले उम्मीदवारों को उत्तराखंड हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है जिनका नगर निगम और पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में नाम है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने स्पष्ट कर कहा कि चुनाव पर रोक नहीं लगाई गई है। चुनाव तय कार्यक्रम से चलेगा अगर किसी का वोटर का 2 लिष्ट में नाम है तो वो चुनाव याचिका दायर कर सकता है। आज राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट पहुंचा था जहां उन्होंने हाईकोर्ट के 11 जुलाई के आदेश को स्पष्ट करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा चुनाव पंचायती राज एक्ट के तहत अपने समय पर चलते रहेंगे कोर्ट चुनाव पर रोक नहीं लगाई है। बतादें कि 11 जुलाई को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने शक्ति सिह बर्थवाल की याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया और कहा कि किसी भी वोटर का अगर दो स्थानों पर नाम है वो चुनाव के लिये अयोग्य होगा..दरअसल पंचायती राज एक्ट की धारा 9 के उपधारा 6 व 7 में स्पष्ट है कि दो स्थानों पर वोटर लिष्ट वाले चुनाव के लिये अयोग्य रहेंगे लेकिन इसके बाद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने इस नियम का खुद ही उलंघन कर दिया..नामांकन के बार स्कूटनी और सिंबल आवंटन तक जब चुनाव प्रक्रिया शुरु हुई तो कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आदेश दे दिया कि इसी नियम के तहत चुनाव कराए जाएं..हांलाकि इसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग कोर्ट पहुंचा था और रिव्यू दाखिल कर कोर्ट से मांग की चुनाव रुक गया है जिसके लिये वो आदेश को स्पष्ट करें… बाइट 1- संजय भट्ट,अधिवक्ता चुनाव आयोग बाइट 2 – अरविंद वशिष्ठ, स्पेशल काउंसिल चुनाव आयोग उत्तराखंड
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