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17 साल बाद एटा में भाइयों को मिली उम्रकैद, हत्या का चौंकाने वाला सच!
Etah, Uttar Pradesh
लोकेशन - एटा यूपी।
रिपोर्ट- हर्ष द्विवेदी एटा।
स्लग - एटा में सगे भाइयों को उम्रकैद,फुफेरे भाई की थी हत्या जिसमें आज 17 साल बाद आया फैसला,आरोपियों ने दूसरों को फंसाने का बनाया था षड्यंत्र
एंकर - खबर एटा जनपद से है जहां तहसील जलेसर क्षेत्र में 17 बर्ष पूर्व दो सगे भाईयों ने रुपए के लेनदेन को लेकर अपने फुफेरे भाई की हत्या कर दी थी जिसमें आज दोनों सगे भाईयों को एटा न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 30 -30 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है फिलहाल दोनों आरोपियों को एटा जिला जेल भेज दिया है अब उनका नया पता होगा एटा जेल।
वी.ओ - आपको अवगत करा दें कि ये पूरा मामला तहसील जलेसर क्षेत्र के नगला सुखदेव का है जहां बर्ष 2008 में हुए मर्डर कांड में दोषी दो सगे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 30 -30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, वहीं मुकदमे के वादी को बतौर जुर्माना में से पचास हजार रुपए दिए जाने का आदेश दिया गया है और दोनों दोषी मृतक के फुफेरे भाई बताए जा रहे हैं, वही कोर्ट ने 17 साल बाद फैसला सुनाया है,सजा पाने वाले दोनों आरोपियों ने 21 वर्षीय लोकेंद्र उर्फ सोनू की हत्या कर दी थी।
वी. ओ-2- जानकारी के अनुसार, नवंबर 2008 में सोनू जलेसर में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था, लेकिन वह वापस अपने घर नहीं पहुंचा,परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन वो नहीं मिल कुछ दिन बाद सोनू का शव पुलिया के नीचे पड़ा मिला, सोनू के पिता रामपाल ने पुलिस को लिखित तहरीर दी जिसमें रामपाल ने देवराज सिंह, सतीश पाल, कुबेर सिंह के खिलाफ नामर्दज केस दर्ज कराया था, वही जांच पड़ताल के बाद 2010 में सगे भाई रिंकू उर्फ शीलेंद्र और पिंटू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र शिशुपाल सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया, पुलिस जांच में पता चला कि दोनों ने गांव के दूसरे लोगों को फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया था, दोनों ने खुद तहरीर लिखी और केस में गवाह भी थे पूछताछ में पता चला कि दोनों का सोनू से कुछ पैसों का लेनदेन था उसको लेकर कई बार इनमें विवाद भी हुआ फिर दोनों भाईयो ने अन्य दूसरे लोगो को फंसाने के लिए प्लानिंग कर हत्या करके खुद तहरीर दिलवाकर खुद ही दोनों भाई गवाह बन गए और लंबे समय तक पुलिस को गुमराह करते रहे वही परिजनों को शक होने पर इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थर्ड डिग्री देने पर सब युगल दिया और दोनों को जेल भेज दिया आज एटा के अपर जिला जज ने डॉन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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