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Chhatarpur471001

26 साल पुराना भ्रष्टाचार मामला: 10 साल की सजा, जानें पूरी कहानी!

HGHarish Gupta
Jul 09, 2025 16:05:43
Chhatarpur, Madhya Pradesh
एकंर -छतरपुर जिले के खजुराहो शिल्पग्राम विकास प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार के 26 साल पुराने मामले में छतरपुर न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया है। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदिके शिवनन जप्पा पदमनाभा और लेखापाल सतीश वानखेड़े को दोषी पाया गया है।दोनों को धारा 409 के तहत 10 साल का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वानखेड़े पर अतिरिक्त धारा 120 बी भी लगाई गई है। मामले में एक अन्य आरोपी अरुण बांगरे की मौत हो चुकी है, जबकि रिटायर्ड आईएएस स्वर्णमाला लावला के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मामला 1996 का है, जब दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ने खजुराहो में शिल्पग्राम प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकार से 6 करोड़ रुपए मिले थे। प्रोजेक्ट ऑफिसर पदमनाभ ने नियमों के विपरीत शिल्पग्राम के नाम से बैंक खाता नहीं खोला। उन्होंने अपने निजी खाते में सरकारी पैसे जमा कराए। 1997-98 के ऑडिट में 48 लाख रुपए की अनियमितता पकड़ में आई। पदमनाभ ने कभी भी आय-व्यय का ब्योरा नहीं दिया। लेखापाल वानखेड़े ने भी नियमों का उल्लंघन कर पदमनाभ को 67 लाख रुपए की राशि मंजूर कराने में मदद की। जबलपुर सीआईडी ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किया। विशेष लोक अभियोजक कृष्ण कुमार गौतम और शिवाकांत त्रिपाठी ने अदालत में सबूत पेश किए। जांच में 45.76 लाख रुपए का गबन सिद्ध हुआ। कोर्ट ने पदमनाभ को धारा 409 और वानखेड़े को धारा 120बी के तहत दोषी करार दिया। एडीपीओ प्रवेश अहिरवार ने बताया कि दो आरोपियों को दोषी पाए जाने पर आज उन्हें जेल भेज दिया है । बाइट- प्रवेश अहिरवार -एडीपीओ
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