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दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन!
Delhi, Delhi
YAMUNA PAAR...
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है. दिल्ली के सभी पेट्रोल और डीजल पंपों पर 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल व 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर एआई कैमरे लगाए गए हैं, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटाबेस से कनेक्ट किया गया है. ऐसे में एआई कैमरे पुराने वाहनों को नंबर प्लेट से पहचान लेंगे.
वही विवेक विहार के पेट्रोल पंप के मैनेजर संजय डेडा ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे सीधे दिल्ली परिवहन विभाग के डेटाबेस से जोड़े गए हैं. जैसे ही कोई ओवरएज वाहन ईंधन भरवाने के लिए पंप पर पहुंचेगा. ये एआई कैमरे उसकी नंबर प्लेट को रीड करेंगे. वाहन की उम्र की पुष्टि होगी. अगर वाहन नियम के मुताबिक एक्सपायर यानी उम्र की अवधि पूरी कर चुका है तो पेट्रोल पंप पर लगे स्पीकर पर अलार्म बजेगा. स्पीकर पर वाहन नंबर के साथ बताया जाएगा की वाहन एक्सपायर हो चुका है. तो उसे गाड़ी पर हम डीजल या पेट्रोल नहीं देंगे।
संजय डेडा ने कहा कि अगर कोई वाहन चालक बैन के बावजूद ईंधन लेने की कोशिश करता है और कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने वाहन चालकों से भी अपील की कि वे अपनी अवधि पार कर चुकी गाड़ियों को लेकर पेट्रोल पंप पर न आएं और पॉल्यूशन कंट्रोल के इस अभियान में सहयोग दें।
पेट्रोल पंप मैनेजर ने कहा कि राजधानी की हवा साफ रखने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ग्राहकों से हाथ जोड़कर भी निवेदन करेंगे कि नियमों का पालन करें।
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