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MP में नगरपालिका अध्यक्षों के खिलाफ 3 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव
Ujjain, Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब नगर पालिका और नगर परिषदों में निर्वाचित अध्यक्षों के विरुद्ध उनके कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। यह निर्णय राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस संशोधन से स्थानीय निकायों में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
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MTMadesh Tiwari
FollowDec 21, 2025 09:32:430
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RSRUPENDRA SHRIWASTVA
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AAAkshay Anand
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FollowDec 21, 2025 09:22:06Noida, Uttar Pradesh:हुमायु कबीर भाजपा के द्वारा संरक्षित और प्रायोजित है
Sukhdev bhagat
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