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ग्वालियर उपभोक्ता फोरम ने Ola Electric को 1,57,478 रुपये क्षतिपूर्ति आदेश दिया
KSKartar Singh Rajput
Nov 08, 2025 10:58:34
Morena, Madhya Pradesh
ग्वालियर उपभोक्ता फोरम ने ओला इलेक्ट्रिक कम्पनी के खिलाफ काम्या नरवरिया की शिकायत पर बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने अपने आदेश में ओला इलेक्ट्रिक कम्पनी को उपभोक्ता काम्या को 1,36,478 रुपये क्षतिपूर्ति, मानसिक तनाव के लिए 20,000 रुपये और मुकदमे की लागत के तौर पर 1,000 रुपये देने का आदेश दिया हैं। कम्पनी को 45 दिन में क्षतिपूर्ति की राशि देनी होगी। दरअसल यह मामला सितंबर 2023 में शुरू हुआ, जब काम्या नरवरिया को डिलीवरी के बाद ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में गंभीर तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, कंपनी ने उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया, न ही स्कूटर को रिपेयर किया, उपभोक्ता की लगातार शिकायतों के बावजूद कंपनी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आयोग ने जांच के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को भुगतान करने के आदेश दिए हैं, यह निर्देश उपभोक्ता अधिकारों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
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