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मंडीदीप में दलित महिला के घर पर भीड़ ने धमकी दी, धार्मिक दबाव बढ़ा
PSPramod Sharma
Feb 24, 2026 05:17:12
Gwalior, Bhopal, Madhya Pradesh
मोहल्ले को मुल्क समझ बैठे...इस्लाम मे जन्मदिन मानना हराम तो हिन्दूओ को जन्मदिन पर होम थिएटर पर पाबंदी लड़ाई इस्लामिक कत्तारोरपंथियों ने... रायसेन के मंडीदीप में दलित महिला ने मोहल्ले के मुस्लिमो से बताया जान को खतरा... थाना सतलापुर क्षेत्र में महिला के घर घुसकर धमकी, हथियार लहराने और धार्मिक दबाव का गंभीर मामला पीड़िता के आरोप—एफआईआर में हेराफेरी, वीडियो में दिख रहे 15–20 आरोपी, नाम सिर्फ 4 थाना सतलापुर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20, झलार कला में एक महिला के घर में घुसकर धमकी देने, अश्लील गाली-गलौच, हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी, महिलाओं से अभद्र व्यवहार एवं धार्मिक दबाव बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। जन्मदिन समारोह के दौरान शुरू हुआ विवाद - पीड़िता प्रियंका अहिरवार के अनुसार, 22 फरवरी 2026 को उनकी भतीजी के जन्मदिन के अवसर पर उनके घर में पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान मोहल्ले के कुछ लोग उनके घर आए और होम थिएटर बंद कराने का दबाव बनाया। पीड़िता द्वारा शांति बनाए रखते हुए तुरंत होम थिएटर बंद कर दिया गया, एवं उनके द्वारा महिला से कहा गया कि 9:00 तक चालू कर लेना। जब रात 9:00 बजे होम थिएटर पुनः चालू किया गया, तो रात करीब 9:30 बजे 15–20 लोगों की भीड़, तलवारनुमा हथियार लेकर, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, पीड़िता के घर पहुंच गई। खुली धमकियां आरोप है कि भीड़ ने अश्लील गाली-गलौच की और खुलेआम धमकियां देते हुए कहा— कुछ आरोपियों के हाथों में तलवार थी, जिससे घर में मौजूद महिलाएं, बच्चे और मेहमान भयभीत हो गए। रमजान का हवाला देकर पूरे महीने दबाव पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने रमजान का हवाला देकर पूरे महीने धार्मिक दबाव बनाया और कहा कि यदि रमजान के दौरान घर से किसी भी प्रकार की आवाज आई तो एफआईआर दर्ज, लेकिन आरोप गंभीर घटना के बाद थाना सतलापुर में कमरुद्दीन खान, मुजीब खान, इमरान खान एवं एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने प्रकरण में— BNS धारा 296(b) BNS धारा 351(3) SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(घ) के तहत अपराध दर्ज किया है। बयान में हेराफेरी का आरोप विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि एफआईआर दर्ज करते समय एसआई मैडम अरुणा साना ने बयानों में हेराफेरी की है। आरोप है कि वीडियो साक्ष्यों में 15–20 आरोपी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एफआईआर में केवल 3+1 अन्य, कुल 4 लोगों के नाम ही दर्ज किए गए। मैडम द्वारा बयानों में हेराफेरी कर धार्मिक स्वतंत्रता एवं महिला लज्जा भंग जैसी गंभीर धाराओं से आरोपियों को बचाया गया। गंभीर धाराएं नहीं जोड़े जाने का आरोप पीड़िता का कहना है कि बयान लेने वाली अधिकारी द्वारा वास्तविक तथ्यों को सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया, जिसके कारण धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं की लज्जा भंग जैसी गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी गईं। रात 2 बजे तक घर के बाहर बैठे रहे आरोपी पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद आरोपी रात करीब 2 बजे तक उनके घर के बाहर बैठे रहे, जिससे परिवार को जान का खतरा और गंभीर मानसिक तनाव झेलना पड़ा। आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार निवासरत होने के कारण पीड़िता ने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। विहिप व बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई एफआईआर पीड़िता के अनुसार, सुबह विश्व हिंदू परिषद की महिला इकाई एवं बजरंग दल जिला संयोजक शिवराज धाकड़ उन्हें थाने लेकर पहुंचे, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो सकी। थाना प्रभारी का बयान थाना प्रभारी सतलापुर ने कहा है—“जांच के दौरान साक्ष्यों और बयानों के आधार पर अन्य आरोपियों के नाम जोड़े जाएंगे और आवश्यकतानुसार धाराओं में वृद्धि की जाएगी.”
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