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बालाघाट में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को हुई आजीवन कारावास
Balaghat, Madhya Pradesh
बालाघाट में विशेष न्यायाधीश नौशीन खान ने 5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 376एबी सहपठित धारा 5एम, 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास दिया गया। साथ ही 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी श्रीमती आरती कपले ने की।
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