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बिहार सरकार ने सरकारी कर्मियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किया
RSRUPENDRA SHRIWASTVA
Jan 30, 2026 09:52:00
Patna, Bihar
बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया कि फेसबुक, ट्विटर एक्स टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने वाले सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, विवादित पोस्ट डालना या सरकारी नीतियों पर व्यक्तिगत राय देना गंभीर कदाचार माना जाएगा. बिहार सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने या किसी भी मामले को साझा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह अच्छी बात है। यह कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए जो नियमावली तैयार किए गए हैं, जो नियमावली बनाए गए हैं, यह बेहतर कदम है। लेकिन सरकार के स्तर से उसकी देखरेख के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और इस मामले में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा? इस पर सरकार के स्तर से एक मॉनिटरिंग कमेटी, एक कहीं ना कहीं इस तरह के एथिक्स का, इस तरह के अनुपालन का जो उल्लंघन करेंगे, उन पर कार्रवाई की दिशा में भी सरकार को सोचना होगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा की सोशल मीडिया पर प्रतिबंध अर्थात व्यक्तिगत भावना पर प्रतिबंध। सरकार सोशल मीडिया से इसलिए डर रही है कि सरकार को लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की कारगुजारी उजागर हो जाती है। उनकी नाकामयाबी को जनता के बीच रख दिया जाता है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो NEET पीड़ित परिवार का मामला इतना बड़ा नहीं होता। इसीलिए सरकार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा रही है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा की बिहार की सरकार ने यह आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी नाहक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करेंगे, रील कल्चर से दूर रहेंगे। स्वागत योग्य कदम है। चूंकि जो भी सरकारी पदाधिकारी होते हैं, उनके आचरण से सरकार की छवि पर फर्क पड़ता है। सरकारी पदाधिकारी जनता की सेवा के लिए हैं। उनका हर एक मिनट बहुत कीमती होता है जो जनसेवा में लगना चाहिए। कहीं कोई डेविएशन न हो, कोई विवाद न हो, इसलिए सरकार की तरफ से यह निर्देश दिया गया है। हमें लगता है कि हर एक समर्पित सरकारी कर्मचारी, सरकारी पदाधिकारी इसका अक्षरशः पालन करेंगे। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडयू. बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा सरकारी नौकरी के अंतर्गत 1976 एक्ट में संशोधन किया गया है। इसमें जो सरकारी नौकरी में जो लोग कार्यरत हैं, वे सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर से जो है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते, बहुत स्पष्ट इसमें कहा गया है। और दूसरा विषय है कि सरकारी कर्मचारी की अपनी एक मर्यादा होती है, वे सरकार के कानून और नियम से बंधे होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको सोशल मीडिया पर किसी तरह का उपयोग करना, सोशल मीडिया पर किसी तरह की ऐसी बातें रखना जिससे कि मर्यादा भंग हो, उससे परहेज करना चाहिए.
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