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छतरपुर: 20 शराब दुकानों के लाइसेंस रद्द, 120 करोड़ रॉयल्टी मामला

Chhatarpur, Madhya Pradesh:छतरपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई , कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने 120 करोड़ की 20 शराब दुकानों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। आरोपी है कि आबकारी ठेकेदार ने सरकार को रॉयल्टी की राशि जमा नहीं की , बार-बार नोटिस के बाद भी भुगतान न होने पर कलेक्टर ने लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए। ये सभी दुकानें 120 करोड़ के ग्रुप की थीं। आबकारी विभाग का कहना है कि नियमानुसार रॉयल्टी जमा न करने पर लाइसेंस Shर्तों का उल्लंघन माना जाता है। कलेक्टर के आदेश पर तत्काल प्रभाव से सभी 20 दुकानें बंद कराई गई हैं। वसूली की कार्रवाई अलग से की जाएगी। जिले में शराब ठेकों से हर साल करोड़ों का राजस्व मिलता है। लाइसेंस रद्द होने के बाद इन दुकानों की फिर से नीलामी की जाएगी। जब तक इन दुकानों को नये ठेकेदार नहीं मिल जाते , तब तक इन दुकानों का संचालन आबकारी विभाग करेगी।
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बिहार कैबिनेट ने 29 एजेंडों पर मुहर, बड़े फैसलों की मंजूरी

Patna, Bihar:बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में आज कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यटन, सड़क, उद्योग, पंचायती राज, परिवहन, जेल, न्यायिक भवन और कृषि समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए 1. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की कार्य संचालन नियमावली-2026 के प्रारूप को मंजूरी मिली। 2. 20 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली सोमनाथ यात्रा के लिए करीब 2.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। 3. राज्य में पत्थर खनन के ई-नीलामी नियमों और न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारण में संशोधन को मंजूरी मिली। 4. विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत अकुशल मजदूरों की मजदूरी दर तय करने का निर्णय लिया गया। 5. इसी योजना के क्रियान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाने की मंजूरी दी गई। 6. बक्सर केंद्रीय कारा परिसर से वामन भगवान मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए भूमि अलग करने का निर्णय लिया गया। 7. पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपये तक का नगर निगम बॉन्ड जारी करने की स्वीकृति मिली। 8. पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसायटी के लिए 23 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। 9. पटना जू के पहले से सृजित 29 पदों के प्रत्यर्पण को भी मंजूरी मिली। 10. 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायतों को मिलने वाले अनुदान के वितरण और उपयोग को स्वीकृति दी गई। 11. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 31 बस डिपो और स्टैंड को PPP मॉडल पर विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली। 12. गया जिले में सड़क निर्माण परियोजना के लिए सरकारी भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। 13. पूर्णिया में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। 14. नालंदा के राजगीर में भी केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी मिली। 15. बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई। 16. एक निलंबित राजस्व अधिकारी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई। 17. बिहार बाह्य विज्ञापन नियमावली-2026 को मंजूरी मिली। 18. भोजपुर में न्यायिक आवास और गेस्ट हाउस निर्माण के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 19. बीरपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए अतिरिक्त मुआवजा राशि स्वीकृत की गई। 20. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम में दो नए वरिष्ठ पदों के सृजन को मंजूरी मिली। 21. औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपये तक वित्तीय संसाधन जुटाने का निर्णय लिया गया। 22. गन्ना यंत्रीकरण योजना 2026-27 के लिए 34.59 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। 23. बीज विकास योजना के लिए 37.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। 24. सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं के लिए 21 हजार करोड़ रुपये तक वित्तीय संसाधन जुटाने को मंजूरी मिली। 25. बिहार Road User फीस नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई। 26. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया। 27. मधेपुरा में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई। 28. मधुबनी जिले में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति मिली। 29. शेखपुरा में केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
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राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस व बिग हॉस्पिटल स्थापना दिवस पर चिकित्सकों को सम्मान

Patna, Bihar:राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस एवं बिग हॉस्पिटल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित गरिमामयी समारोह में सम्मिलित होकर चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चिकित्सकों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर समाज के प्रति चिकित्सकों के समर्पण, सेवा-भाव, संवेदनशीलता एवं मानवता की रक्षा में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की। चिकित्सक अपने अथक परिश्रम, ज्ञान और करुणा के माध्यम से अनगिनत लोगों को नया जीवन और नई आशा प्रदान करते हैं। उनका समर्पण समाज के लिए प्रेरणास्रोत है。 कार्यक्रम में बिहार सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री Vijay Kumar Choudhary जी, बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री Mangal Pandey जी एवं डॉ. विजय प्रकाश जी सहित अनेक प्रतिष्ठित चिकित्सकों एवं गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी सम्मानित चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए उनके उज्ज्वल एवं निरंतर सेवामय जीवन की कामना की。 BYTE - विजय चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिहार BYTE - डॉक्टर सहजानंद (वाइट शर्ट) BYTE - डॉक्टर भूषण (रेड शर्ट) BYTE - डॉक्टर गौरव (ब्लू शर्ट)
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हरदोई: समोसे चटनी पर विवाद में दुकानदार ने युवक को सड़क पर पिटा, वीडियो वायरल

Hardoi, Uttar Pradesh:हरदोई में समोसे की चटनी पर भड़के दुकानदार ने युवक को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा,पुलिस पर भी उठे सवाल हरदोई के हरियावां थाना क्षेत्र में समोसे की चटनी को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते सरेआम बर्बर पिटाई में बदल गया।आरोप है कि एक युवक की सिर्फ इतनी "गलती" थी कि उसने दुकानदार से कहा, "चटनी ठीक से डालो।" बस इसी बात पर दुकानदार का गुस्सा इस कदर भड़क उठा कि उसने अपने भाईयों के साथ मिलकर युवक पर लाठी-डंडों की बरसात कर दी।पीड़ित खुद को बचाने के लिए सड़क पर दौड़ता रहा, रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ。 हरियावा थाना क्षेत्र के उतरा गांव के रहने वाले पीड़ित धीरज सिंह चौहान पुत्र दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि वह हरदोई शहर में दिहाड़ी मजदूरी करता है।शाम को काम से लौटते समय गांव जाते हुए आठवां मील स्थित एक समोसे की दुकान पर रुका था। आरोप है कि समोसा लेते समय उसके ऊपर चटनी गिर गई। उसने दुकानदार से सिर्फ इतना कहा कि चटनी सही तरीके से डालो।इसी बात पर दुकानदार रामजी गुप्ता आगबबूला हो गया और अपने भाईयों सत्यम गुप्ता व कालिया के साथ मिलकर उसे लाठी-डंडों से दौड़ा-दौड़ाकर पीटना शुरू कर दिया।आरोप है कि बेरहमी से हुई पिटाई में वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मारपीट के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया। बेहोश होने के बाद पुलिस उसे हरियावां थाने ले गई, जहां से चिकित्सीय परीक्षण के लिए सीएचसी भेजा गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया。 इस बारे में थानाध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने बताया कि धीरज सिंह ने दुकानदार के यहां समोसा खाया उसको पैसे नहीं दिए उसने पैसे मांगे तो उस पर बेल्ट चला दी,जिसके बाद तीनों भाइयों ने मिलकर उसको मारा पीटा जिसकी पिटाई का वीडियो वायरल है,मामले में होमगार्ड की तहरीр पर दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान किया जा रहा है।
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72 किलो डोडापोस्त के मास्टरमाइंड धर्मबीर गिरफ्तार, जींद पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Jhanj Kalan, Haryana:मुख्य सप्लायर गिरफ्तार 4 साल से फरार 72 किलो डोडापोस्त का मुख्य सप्लायर आखिरकार सीआईए के हत्थे चढ़ा! जींद पुलिस का बड़ा एक्शन, 72 किलो डोडापोस्त केस का मास्टरमाइंड गिरफ्तार! नशा तस्करों पर सीआईए का शिकंजा, करोड़ों के नेटवर्क से जुड़े मुख्य सप्लायर को दबोचा! एंकर जींद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 72 किलोग्राम डोडापोस्त बरामदगी मामले में पिछले करीब चार साल से फरार चल रहे मुख्य सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा, लेकिन आखिरकार सीआईए स्टाफ नरवाना ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। नशा तस्करों के खिलाफ जींद पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सीआईए स्टाफ नरवाना ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 72 किलो डोडापोस्त बरामदगी मामले के मुख्य सप्लायर धर्मबीर उर्फ धर्मी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2022 में गांव फुलियां खुर्द में छापेमारी के दौरान दो आरोपियों को 72 किलोग्राम डोडापोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि यह खेप धर्मबीर उर्फ धर्मी ने सप्लाई की थी, जिसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था। सीआईए स्टाफ नरवाना की टीम ने एसआई रोशन लाल के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापतारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि नशे का यह नेटवर्क किन-किन लोगों तक फैला हुआ है। जींद पुलिस का कहना है कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी।
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NCRES पॉइंट्समैन वर्ग को मिला लेवल-5 तक पदोन्नति का अवसर

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Jhansi, Uttar Pradesh:झाँसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज संघ (NCRES) के झांसी मंडल कार्यालय में आज पॉइंट्समैन वर्ग के कर्मचारियों ने रेलवे बोर्ड द्वारा लेवल-5 (जी.पी. 2800) तक पदोन्नति के आदेश जारी होने पर खुशी जताते हुए संघ का आभार व्यक्त किया। मंडल सचिव गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि यह उपलब्धि NCRES के महामंत्री आर. पी. सिंह द्वारा लंबे समय से रेलवे बोर्ड के समक्ष उठाए गए प्रयासों का परिणाम है।पदोन्नति के आदेश जारी होने पर कर्मचारियों ने मंडल सचिव गौरव श्रीवास्तव, मंडल उपाध्यक्ष प्रिंसी सिंह तोमर एवं मंडल कोषाध्यक्ष महेंद्र सेन को पुष्पगुच्छ भेंट कर धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा कि NCRES ने अपना वादा पूरा किया है और भविष्य में भी वे संघ के साथ मजबूती से जुड़े रहेंगे।
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तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर: गौ वध पर पूर्ण बैन हटाने की मांग

Noida, Uttar Pradesh:तमिलनाडु में गौ वध पर पूरी तरह से बैन लगाने के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है तमिलनाडु सरकार ने मद्रас हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्य में गायों और बछड़ों के वध पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि यह आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के खिलाफ है। इस कानून के अनुसार 10 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी गायों का वध किया जा सकता है जो काम करने या प्रजनन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसके अलावा दूसरे कानून भी पशुओं के वध को नियंत्रित करते हैं, लेकिन कहीं भी इस क़ानून में पूर्ण प्रतिबंध की बात नहीं कही गई है। 27 मई को, बकरीद से ठीक पहले, मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और नजस्टिस वी. लक्ष्मीनारायण बेंच ने यह आदेश दिया था। हिंदू मक्कल काची के महासचिव के. सूर्या प्रसांत ने इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तमिलनाडु सरकरार का कहना है कि हाई कोर्ट में दायर याचिका में इतनी मांग की गई थी कि पशुओं का वध सार्वजनिक स्थानों पर न हो और केवल निर्धारित स्थानों पर ही किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर पूरे राज्य में ही गायों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एक सरकारी आदेश का हवाला दिया था, जिसके मुताबिक गायों के वध पर रोक से दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इसके अलावा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें कहा गया था कि बकरीद के लिए गाय की कुर्बानी कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को यह जिम्मेदारी देता है कि वह गायों, बछड़ों तथा दूध देने और खेती-किसानी में उपयोग होने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान सभा की बहसों के दौरान भी इस बात पर जोर दिया गया था कि गाय भारतीय समाज में पूजनीय मानी जाती है और भगवान कृष्ण के समय से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी रही है। SC में दायर याचिका में तमिलनाडु सरकार का कहना है कि जब राज्य का कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में गायों के वध की अनुमति देता है, तब अदालत ऐसा आदेश नहीं दे सकती जो सीधे कानून के विपरीत हो। सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा जिस सरकारी आदेश संख्या 1715 का हवाला दिया है, उसकी वैधता या लागू होने का मुद्दा अदालत के सामने था ही नहीं। सरकार ने हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई है जिसके मुताबिक अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर गायों का वध हो रहा है या हो सकता है। सरकार का कहना है कि पुलिस ने अपने हलफनामे में साफ तौर कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध रोकने के लिए पहले ही ज़रूरीकदम उठाए जा चुके हैं और किसी भी धार्मिक बलि को बंद तथा गैर-सार्वजनिक स्थानों तक सीमित रखा जाएगा।
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मधुबनी में दर्जन भर विभाग के 1700 से अधिक कर्मियों का एक साथ ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रणाली स ट्रांसफर।

Madhubani, Bihar:DIGITAL TRANSFER,MADHUBANI BINDU BHUSHAN THAKUR मधुबनी जिला प्रशासन ने प्रशासनिक सुधार को लेकर पहली बार 1700 कर्मियों का किया तबादला। स्थानांतरण और पदस्थापन पूरी तरह ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रणाली से किया गया है।डीएम आनंद शर्मा ने बताया कार्यपालक सहायकों,आईटी सहायकों,डाटा एंट्री ऑपरेटरों सहित अन्य 1700 कर्मियों का तबादला एक साथ किया गया।बिहार में पहला अवसर है जब बगैर मानवीय हस्तक्षेप के डिजिटल ऑनलाइन प्रक्रिया से बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया है। पारदर्शी ऑनलाइन रैंडमाइजेशन द्वारा किया गया स्थानांतरण । इस पूरी प्रक्रिया का जिला प्रशासन मधुबनी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण भी किया गया।इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी दिखी। जिलाधिकारी आनंद शर्मा स्वयं स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग समय की आवश्यकता है। डिजिटल प्रणाली अपनाने से प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, जवाबदेह एवं प्रभावी बनती हैं।भविष्य में भी जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ई-गवर्नेंस एवं डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी आदेश जिला प्रशासन के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।
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