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बेगूसराय समेत बिहार के गर्ल्स हॉस्टलों में सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन लागू
JCJitendra Chaudhary
Feb 06, 2026 10:38:55
Begusarai, Bihar
एंकर पटना में NEET की छात्रा के साथ गर्ल्स हॉस्टल में हुए जघन्य अपराध के बाद बिहार भर में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। जी मीडिया की पड़ताल के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ा और अब उसका असर ज़मीन पर साफ़ दिखाई देने लगा है। बिहार पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर राज्यभर के गर्ल्स हॉस्टल के लिए सख्त नियमावली लागू की गई है। इसी कड़ी में बेगूसराय जिला प्रशासन और पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है। बिहार सरकार की नई गाइडलाइन के बाद बेगूसराय में गर्ल्स हॉस्टल की सघन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन लगातार हॉस्टलों का निरीक्षण कर रहा है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा है। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के इटवा डुमरी की, जहां पिछले कई वर्षों से संचालित तारा गर्ल्स हॉस्टल में करीब 35 छात्राएं रहकर पढ़ाई कर रही हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार ने जब हॉस्टल की स्थिति का जायजा लिया, तो हॉस्टल संचालिका नीलम कुमारी ने बताया कि हॉस्टल पूरी तरह से नई सरकारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हॉस्टल परिसर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरों से लैस है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को छात्राओं से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। अगर कोई मिलने आता है, तो पहले उसकी पहचान की जाती है और आधार कार्ड से मिलान के बाद ही छात्रा से मुलाकात कराई जाती है। हॉस्टल संचालिका ने सरकार द्वारा जारी नई नियमावली को सराहनीय बताया और कहा कि इससे छात्राओं की सुरक्षा और मजबूत होगी। वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही छात्राओं ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष जताया। छात्राओं ने कहा कि वार्डन की कड़ी निगरानी में हॉस्टल चलता है और किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री पूरी तरह से नियंत्रित है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा सभी गर्ल्स हॉस्टलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी हॉस्टलों में सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त लाइटिंग, मजबूत दरवाजे और ताले अनिवार्य किए गए हैं। विजिटर रजिस्टर मेंटेन करने, पुरुषों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध और रात के समय छात्राओं व स्टाफ की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक हॉस्टल संचालक को संबंधित थाने में पंजी संधारण करने का आदेश दिया गया है, जिसमें हॉस्टल का पूरा विवरण दर्ज होगा। पुलिस सत्यापन, वार्डन की जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ इमरजेंसी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हॉस्टल संचालकों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया है, हालांकि उन्होंने कॉलेज और हॉस्टल तक आने-जाने वाले रास्तों पर पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग भी की है। अब देखना होगा कि यह सख्ती कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या वाकई इससे गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को पूरी तरह सुरक्षित माहौल मिल पाता है या नहीं।
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