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वाराणसी के चोलापुर में शक के चलते पति ने मफलर से पत्नी की हत्या, 6 घंटे में गिरफ्तार
JPJai Pal
Dec 22, 2025 11:45:31
Haldwani, Uttar Pradesh
वाराणसी में शक के आधार पर पति ने मफलर से गला घोंटकर की पत्नी की हत्या। थाना चोलापुर क्षेत्र के कैथोर गांव में हुई सनसनीखेज महिला हत्याकांड का पुलिस ने 6 घंटे के भीतर पर्दाफाश किया। पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसकी बेरहमी से हत्या की थी और पहचान छिपाने के लिए चेहरे को ईंट से कुच दिया था। गौरतलब है कि बीते 21 दिसंबर को चोलापुर पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम कैथोर के पास एक महिला का शव पड़ा है। महिला का चेहरा पत्थर से कुचला हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने SOG वाराणसी और चोलापुर पुलिस की एक संयुक्त टीम गठित की। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर तंत्र का सहारा लिया। जाँच में सामने आया कि मृतका लक्ष्मी मिश्रा थी और उसकी हत्या उसके पति प्रदीप मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा ने की है। महिला के हाथ पर बने टैटू से मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। पुलिस ने बताया कि महिला के शव की पहचान होने पर हाथ पर बने GL और PL से आरोपी के नाम का खुलासा हुआ। पुलिस ने सोमवार सुबह 11:10 बजे महमूदपुर मोड़ के पास से आरोपी को पकड़ा जब वह भागने की फिराक में था। चाय पिलाने के बहाने ले जाकर हत्या। पूछताछ में आरोपी प्रदीप मिश्रा ने अपना जुर्म कबूल किया और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई। आरोपी ने बतायाकि उनकी शादी 2017 में हुई थी। उन्हें शक था कि पत्नी का किसी अन्य से संबंध है। 19 दिसंबर को वे जौनपुर में अपनी बहन के घर गए थे, वहां फिर झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। उन्होंने उसे ऑटो में बैठाकर सुनसान हाईवे की तरफ ले गए और मफलर से उसका गला घोंट दिया। आरोपी ने कबूल किया कि पहचान मिटाने के लिए पास पड़ी सीमेंटेड ईंट से उसका चेहरा कुच दिया और शव को बाजरे के ढेर में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया मफलर, खून से सनी सीमेंटेड ईंट, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद कर लिया है। थानाध्यक्ष दीपक कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने इस अंधे कत्ल का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रदीप मिश्रा का पुराना आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे मामले पहले से दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ धारा 103, 238 बी0एन0एस0 के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
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