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SC decision: Conversion ends Dalit's SC/ST status
KKKRISNDEV KUMAR
Mar 24, 2026 07:18:24
Noida, Uttar Pradesh
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो SC का दर्जा नहीं, SC/ST एक्ट के तहत केस नहीं कर सकते- सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में फिर से साफ किया है कि अगर कोई दलित व्यक्ति धर्मपरिवर्तन कर ईसाई बनता है तो धर्मांतरण के साथ ही अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है. इसके बाद वह SC/ST एक्ट (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में दी गई व्यवस्था के मुताबिक केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलित समुदायों को अनुसूचित जाति का प्राप्त है. अगर कोई इनके अलावा कोई दूसरा धर्म (ईसाई या मुस्लिम धर्म) अपना लेता है तो उनका यह दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है. कोर्ट के सामने मामला क्या था. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रहने वाले और हिंदू से ईसाई बने एक शख्स चिंतादा की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है. 10 साल से ईसाई धर्म की प्रैक्टिश कर रहे चिंतादा ने कुछ लोगों पर हमला करने और जातिसूचक गाली देने का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इसके खिलाफ आरोपियों ने आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने दलील दी कि चिंतादा ईसाई धर्म अपना चुके है और 10 साल से पादरी के तौर पर काम कर रहे हैं। लिहाजा संविधान में दी गई व्यवस्था मुताबिक वो अनुसूचित जाति के नहीं माने जा सकते। हाई कोर्ट ने आरोपियों की दलील से सहमति जताते हुए इस केस को रद्द कर दिया था। इस आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह व्यवस्था दी है. आरक्षण का मामला अलग से अभी भी पेंडिंग. वैसे सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अलग से भी पेंडिंग है कि क्या धर्म परिवर्तन कर ईसाई और मुस्लिम बने सभी दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा और उसके मुताबिक मिलने वाले आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं. अभी सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा और उसके मुताबिक आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को ये दर्जा हासिल नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम और ईसाइ धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति और उनका लाभ देने की मांग की गई है. वही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि वो इस मसले को लेकर रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रही है. साल 2007 में रंगनाथ कमीशन ने सभी धर्मो के दलितों को अनुसूचित जाति को मिलने वाली शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फायदा दिए जाने की सिफारिश की थी. सरकार का कहना था कि रंगनाथ कमीशन ने बिना ज़मीनी हकीकत का अध्ययन किये हुए ही धर्मांतरण करने वाले सभी दलितों को आरक्षण का फायदा देने की सिफारिश की थी. उसने इस मसले पर विचार के लिए पूर्व चीफ जस्टिस के जी बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया है.
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