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HIV पीड़ित व्यक्ति भी दिव्यांग, BSF कर्मी की बहाली फिर से मंजूर
ASArvind Singh
Dec 18, 2025 15:48:30
Noida, Uttar Pradesh
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि HIV पीड़ित व्यक्ति को भी दिव्यांग माना जाना चाहिए। वो भी RPWD एक्ट (दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016) के अनुसार दिव्यांग होने के नाते सुविधा के हक़दार है।
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई HIV पीड़ित व्यक्ति अपने उस पद पर काम करने में असमर्थ है, जिस पर उसकी नियुक्ति हुई थी तो उसे किसी अन्य समान पद पर वैकल्पिक नियुक्ति देकर उचित सुविधा दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने यह आदेश सीमा सुरक्षा बल के एक HIV संक्रमित कॉन्स्टेबल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिन्हें इस बीमारी के चलते नौकरी से हटा दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने BSF के इस आदेश को रद्द करते हुए कॉन्स्टेबल को नौकरी पर फिर से बहाल करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता अपने स्वास्थ्य हालात के चलते कॉन्स्टेबल की ड्यूटी करने में असमर्थ है तो उन्हें वो वैकल्पिक समान पद दिया जाना चाहिए ,जिस पर वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो।
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