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राजस्थान भूजल कानून: बिना अनुमति ट्यूबवेल- कुएं खोदने पर जेल और जुर्माने
ACAshish Chauhan
Oct 10, 2025 06:31:52
Jaipur, Rajasthan
जी मीडिया खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है.राजस्थान में भूजल प्राधिकरण विधेयक तहत बिना अनुमति जमीन से पानी निकाला तो जुर्माना और सजा होगी.इस विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है.जिसके तहत बिना अनुमित ट्यूबवेल और कुआं नहीं खोद सकेंगे.आखिर भूजल विधेयक में क्या क्या प्रावधान किए,देखे इस खास रिपोर्ट में!
बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदा तो सजा होगी-
प्रदेश में अब बिना अनुमति के भूजल दोहन के लिए ट्यूबवेल और कुएं नहीं खोदे जा सकेंगे.कॉमर्शियल, मल्टी स्टोरी, इंडस्ट्रीज में बिना अनुमति ट्यूबवेल नहीं खोद सकेंगे. भू-जल दोहन के लिए राजस्थान भूजल प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी. बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदने वालों पर जुर्माना और जेल होगी. भूजल दोहन के नियमों की पहली बार अवहेलना पर 50 हजार रु. का और दोबारा अवहेलना पर 6 माह जेल और 1 लाख तक का जुर्माना होगा. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भूजल प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी है.
राजस्थान में भूजल के बढते डार्क जोन के कारण इस विधेयक को लाया गया.भूजल चीफ इंजीनियर सूरजभान सिंह का कहना है कि देश में राजस्थान ऐसा राज्य है,जहां देश में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन किया जा रहा है.
बाइट- सूरजभान सिंह, चीफ इंजीनियर, भूजल
दो विधायक समेत 11 सदस्य होंगे-
अब प्रदेश में भूजल दोहन पर निगरानी के लिए राजस्थान भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया है. हालांकि, लोक हित यानी कृषि, घरेलू पानी के लिए ट्यूबवेल खोदने,पानी निकालने के लिए लाइसेंस,एनओजी की जरूरत नहीं रहेगी. प्राधिकरण में दो विधायकों सहित 11 सदस्य रहेंगे. प्राधिकरण भू-जल के सभी उपयोग के लिए एक टैरिफ की सिफारिश करेगा. हर जिले में मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी. राजस्थान भू-जल प्राधिकरण की ओर से नियमों का नोटिफिकेशन होने तक केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के नियमों के अनुसार की कामकाज होता रहेगा.
बाइट- सूरजभान सिंह, चीफ इंजीनियर, भूजल
पानी की मात्रा से हिसाब से लगेगा टैरिफ-
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के अनुसार डार्क जोन में बिना अनुमति ट्यूबवेल नहीं खोद सकते हैं. मल्टी स्टोरी और अपार्टमेंट में पेयजल सप्लाई करने, टैंकर भरने, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल काम के लिए जमीन से पानी निकालने पर उसकी मात्रा के हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा. ट्यूबवेल और कुआं खोदने के लिए लाइसेंस,एनओसी लेना होगा.इस बिल में भूजल दोहन को रेगुलेट करने के लिए कई प्रावधान होंगे. प्राधिकरण ही ट्यूबवेल खोदने के लाइसेंस से लेकर बोरिंग खोदने वाले रिंग मशीन का रजिस्ट्रेशन करेगा. विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब नियम बनाएंगे और प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू कर दिए जाएंगे.
राज्य सरकार को सालाना 500 करोड़ की इनकम-
प्रदेश में भूजल का दोहन 35% से बढ़ाकर 150% तक पहुंच गया. राजस्थान में 306 में से अधिकांश अति दोहित है. NOW भूजल दोहन के लिए पैसा लेना होगा. भूजल दोहन चार्जेज के तौर पर सरकार को सालाना 500 करोड़ की इनकम होगी. प्राधिकरण इस राशि का उपयोग भूजल रिचार्ज पर खर्च करेगा. भूजल रिचार्ज के लिए अलग से बजट की आवश्यकता नहीं होगी. वर्तमान में जो सेस के राशि मिल रही है वो केंद्रीय भूजल बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार के पास जा रहा है.लेकिन अब राज्य में इस बिल के लागू होने से सेस ही राशि का फायदा राजस्थान को भी मिलेगी.
नोट-इस खबर की फीड ओएफसी से JPR_WATER_ACT_R स्लग से भेजी गई है.
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