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दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर दरगाह के ढहाने पर रोक लगा दी
AVArun Vaishnav
Dec 10, 2025 03:33:17
Jaipur, Rajasthan
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को अजमेर शरीफ़ दरगाह के भीतर या आसपास बने ढाँचों को तोड़ने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार बिना प्रभावित लोगों को सुनवाई का मौका दिए सीधे बुलडोज़र लेकर नहीं जा सकती।
जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि 22 नवंबर को जारी किए गए सरकार के नोटिस के आधार पर कोई भी कड़ा कदम उठाने से पहले ''प्राकृतिक न्याय'' के सिद्धांतों का पालन करना ज़रूरी है।
कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उन्हें पहले एक स्पष्ट कारण बताओ नोटिस दिया जाए, फिर सुनवाई का मौका और उसके बाद एक लिखित फैसला दिया जाए।
कोर्ट ने यह निर्देश सय्यद मेहराज मिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस अर्जी में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी。
नोटिस में कहा गया था कि दरगाह परिसर में मौजूद सभी अनधिकृत निर्माण—जैसे अलमारियाँ, बॉक्स, रैक, दुकानें, कालीन और झंडे—को 27 नवंबर तक हटा दिया जाए।
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