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मतदान प्रणाली में बड़ा कदम: बीएलओ मोबाइल ऐप से नोमैपिंग को मैपिंग में बदले
DGDeepak Goyal
Dec 03, 2025 11:12:50
Jaipur, Rajasthan
एंकर- मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच लगातार सामने आ रहीं शिकायतों के बाद निर्वाचन विभाग ने एक अहम तकनीकी में बदलाव किया हैं.....जिससे हजारों मतदाताओं और बीएलओ की बड़ी समस्या दूर हो गई है। अब मोबाइल एप पर बीएलओ को मतदाताओं की कैटेगरी बदलने का अधिकार मिल गया है। यह बदलाव न सिर्फ मतदाताओं को राहत देगा बल्कि पूरी मैपिंग प्रक्रिया को भी नई रफ्तार देगा।
वीओ-1-मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में गणना प्रपत्र भरते समय 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं मिलने पर नो मैपिंग कैटेगरी में शामिल मतदाताओं के लिए राहत की खबर है। निर्वाचन आयोग ने बीएलओ के मोबाइल एप में एक अहम बदलाव किया है, जिसके चलते नो मैपिंग श्रेणी में फंसे मतदाताओं को अब आसानी से बाहर निकाला जा सकेगा। यह कदम न केवल मतदाताओं के लिए राहत लेकर आया है.....बल्कि पूरे पुनरीक्षण तंत्र की प्रभावशीलता भी बढ़ाएगा। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया में गणना प्रपत्र भरते समय कई मतदाता अपने पुराने विवरण विशेषकर वर्ष 2002 की संकलन सूची तुरंत उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे.....बीएलओ के पास विकल्प न होने के कारण ऐसे मतदाताओं को मजबूरी में मैपिंग नहीं हो रहीं थी……बाद में जब ये लोग अपनी पुरानी जानकारी ढूंढ लाते, तो मोबाइल एप में इस श्रेणी को सुधारने की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से बीएलओ भारी दबाव में आ जाते थे। अब निर्वाचन आयोग ने बीएलओ एप को अपडेट कर यह समस्या दूर कर दी है। नई सुविधा के बाद बीएलओ किसी भी मतदाता की नो मैपिंग से मैपिंग की श्रेणी को तुरंत एडिट करने का ऑप्शन शुरू कर दिया हैं। यानी जिन मतदाताओं को पहले रिकॉर्ड न मिलने पर नो मैपिंग कैटेगरी में डालना पड़ता था, वे बाद में रिकॉर्ड मिलने पर बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के मैपिंग की श्रेणी में स्थानांतरित किए जा सकेंगे। इस बदलाव का सीधा फायदा मतदाताओं को तो मिलेगा ही, साथ ही निर्वाचन विभाग की कार्यप्रणाली भी सुचारु होगी। दस्तावेज़ सत्यापन का बोझ कम होगा और मतदाता मैपिंग प्रक्रिया को भी गति मिलेगी। एसआईआर अभियान के बीच यह अपडेट बीएलओ और मतदाताओं-दोनों के लिए राहत लेकर आया है
बाइट-बीएलओ
वीओ-2- किसी मतदाता या उसके रिश्तेदार का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं तो भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। निर्वाचन आयोग ने 13 ऐसे दस्तावेजों को मान्यता दी है जिसमें से भी कोई भी एक लगाकर अपने बीएलओ को दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआइआर-2026 का मुख्य उद्देश्य है कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल नहीं हो। इसके लिए या तो मतदाताओं का नाम 2002 की सूची में हो। खुद का नहीं है तो माता-पिता या अन्य नजदीकी रिश्तेदार को हो। किसी का भी नाम 2002 की सूची में नहीं है तो भी निर्वाचन आयोग ने विकल्प के रूप में 13 तरह के दस्तावेजों का मान्य माना है। इसमें सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र. पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी दसवीं की अंकतालिका, शैक्षणिक प्रमाण पत्र. सक्षम राज्य प्राधिकारी की ओर से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र. वन अधिकार प्रमाण पत्र. ओबीसी,एससी,एसटी या सदाम प्राधिकारी की ओर से जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां मौजूद हो), राज्य या स्थानीय pradhikaranियों की ओर से तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार की ओर से कोई भी भूमि /मकान आवंटन प्रमाण पत्र व आधार कार्ड शामिल हैं
ये हैं वोटर की श्रेणियां
पहली श्रेणी: जिन मतदाताओं का नाम 2025 व 2002 दोनों ही मतदाता सूचियों में दर्ज है।
दूसरी श्रेणी: जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन माता-पिता या दादा-दादी का नाम दर्ज है।
तीसरी श्रेणी (नो मैपिंग): जिनका नाम तो 2025 की सूची में है, लेकिन न उनका, न अभिभावकों का और न दादा-दादी का नाम 2002 की सूची में मिला है।
बहरहाल, एप अपडेट के बाद यह पहली बार है जब बीएलओ को रीयल-टाइम करेक्शन की सुविधा मिली है। चुनावी प्रक्रिया में इस छोटे लेकिन अहम बदलाव को जमीनी स्तर पर सबसे प्रभावी सुधार माना जा रहा है, क्योंकि इससे न मतदाताओं को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही विभाग को अनावश्यक कागजी कार्रवाई में उलझना पड़ेगा।
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