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HSSC पुलिस बहाली के आयु-मानक, आरक्षण और दस्तावेज़ गाइडलाइंस: स्पष्ट हुआ
VRVIJAY RANA
Jan 09, 2026 15:39:43
Chandigarh, Chandigarh
चंडीगढ़, 9 जनवरी — हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न प्रश्नों एवं समस्याओं पर आज विस्तृत रूप से स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा सभी निर्णय विज्ञापन में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप लिए गए हैं और सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होंगे। आयु में छूट एवं आयु गणना को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए हिम्मत सिंह ने बताया कि आयु में छूट केवल विज्ञापन संख्या 14/2024 के अभ्यर्थियों (पूर्व सैनिक सहित) के लिए ही मान्य है। इस विज्ञापन के अंतर्गत आयु की गणना 01.09.2024 को आधार मानकर की जाएगी। वहीं विज्ञापन संख्या 01/2026 के लिए आयु की गणना 01.01.2026 के अनुसार की जाएगी। नए अभ्यर्थी को आयु संबंधी छूट विज्ञापन में निर्धारित श्रेणियों एवं शर्तों के अनुसार ही देय होगी। शारीरिक मानकों (Physical Standards) के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई सामान्य वर्ग में 158 सेंटीमीटर तथा आरक्षित वर्ग में 156 सेंटीमीटर निर्धारित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ की दूरी 1 किलोमीटर, जिसे 6 मिनट में पूरा करना अनिवार्य है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई सामान्य वर्ग में 170 सेंटीमीटर तथा आरक्षित वर्ग में 168 सेंटीमीटर निर्धारित है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ की दूरी 2.5 किलोमीटर, जिसे 12 मिनट में पूरा करना होगा। पूर्व सैनिक (ESM) अभ्यर्थियों के लिए दौड़ 1 किलोमीटर निर्धारित है, जिसे 5 मिनट में पूरा करना अनिवार्य होगा। सीने (Chest) के मापदंडों को लेकर श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग में सीना 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए, तथा 4 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, तथा 4 सेंटीमीटर फुलाव निर्धारित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएसटी (Physical Standard Test) में दौड़ से छूट केवल गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी, लेकिन उन्हें नियुक्ति से पूर्व शारीरिक मानक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्व सैनिक (ESM), आश्रित पूर्व सैनिक (DESM) एवं डिपेंडेंट डेड एक्स-सर्विसमैन (DDESM) से संबंधित पात्रता को स्पष्ट करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी व्यक्ति तभी ESM श्रेणी में आवेदन कर सकता है जब वह सेना अथवा संबंधित सेवा से आधिकारिक रूप से मुक्त (Discharged) हो चुका हो। DESM/DDESM के पात्रता प्रमाण-पत्र 12.01.2025 के बाद जारी या नवीनीकृत होने चाहिए और ये प्रमाण-पत्र विज्ञापन संख्या 14/2024 एवं 01/2026 दोनों के लिए अंतिम तिथि तक मान्य होंगे। आरक्षण प्रमाण-पत्रों की वैधता को लेकर उन्होंने बताया कि BCA, BCB एवं EWS श्रेणी के प्रमाण-पत्र 01.04.2025 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी होने चाहिए। पंचायती राज के लिए जारी BCA/BCB प्रमाण-पत्र तथा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए जारी OBC/EWS प्रमाण-पत्र इस भर्ती के लिए मान्य नहीं होंगे। EWS प्रमाण-पत्र निर्धारित परफॉर्मा में होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति (DSC/OSC) के प्रमाण-पत्र 13.11.2024 के बाद जारी होने चाहिए, जबकि इससे पूर्व जारी पुराने प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे। दिव्यांग (PWD) अभ्यर्थियों को लेकर श्री हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग में दिव्यांग श्रेणी के लिए कोई पद आरक्षित नहीं हैं। श्रवण बाधित अभ्यर्थियों के मामले में यह अनिवार्य है कि अभ्यर्थी चिकित्सकीय रूप से पूर्णतः फिट हो। एक कान से सुनने वाले अभ्यर्थी पुलिस पदों के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। आवेदन पत्र भरने एवं सत्यापन से संबंधित दिशा-निर्देशों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी हालिया रंगीन फोटो (सफेद पृष्ठभूमि पर, जिसमें नाम एवं तिथि अंकित हो) अपलोड करें। आवेदन पत्र में सही पता भरें, सभी विवरणों का सत्यापन करें तथा हस्ताक्षरित आवेदन ही जमा करें। सभी प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार वैध होने चाहिए और आवेदन भरने से पूर्व विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ना अनिवार्य है। आयोग ने स्पष्ट किया कि आवेदन सीएससी (CSC) के माध्यम से न भरे जाएं। पीएमटी/पीएसटी एवं लिखित परीक्षा के संबंध में अध्यक्ष ने बताया कि इनकी तिथियां अलग-अलग जारी की जाएंगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम विज्ञापन के पन्ने संख्या 5 पर उपलब्ध है। लिखित परीक्षा 97 अंकों की होगी। एनसीसी प्रमाण-पत्र धारक अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम 3 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस भर्ती में पदों की संख्या पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है और इसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री हिम्मत सिंह ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। आयोग भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं नियमों के अनुरूप पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाल ही में विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी करते हुए सीईटी फेज-II के अंतर्गत हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस विज्ञापन के माध्यम से पुरुष कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल एवं हरियाणा रेलवे पुलिस के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत कुल 5500 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 4500 पद पुरुष कांस्टेबल, 600 पद महिला कांस्टेबल तथा 400 पद हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए निर्धारित हैं।
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