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हरियाणा: गरीब कैदियों को सहायता योजना के संशोधित आदेश, जेल भीड़ घटाने का लक्ष्य
VRVIJAY RANA
Dec 20, 2025 15:34:13
Chandigarh, Chandigarh
चंडीगढ़, 20 दिसंबर - गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्य में “गरीब कैदियों को सहायता” योजना के लिए संशोधित गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं। इन विस्तृत गाइडलाइंस का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को वित्तीय सहायता देना है, जिनकी आजादी सिर्फ़ कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान न कर पाने या जमानत न मिल पाने की वजह से रुकी हुई है।
डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संशोधित फ्रेमवर्क में हरियाणा में ज़रूरतमंद कैदियों को तेज़ी से और प्रभावी राहत देने के लिए सख्त टाइमलाइन और मज़बूत संस्थागत व्यवस्था शुरू की गई है। यह पहल न सिर्फ़ गरीब कैदियों की हालत को सुधारती है, बल्कि इसमें राज्य की जेलों में भीड़ कम करने की भी काफी संभावना है।
संशोधित गाइडलाइन के तहत, हरियाणा के हर जिले में जिला-स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियां बनाई जाएंगी, जिनमें जिला कलेक्टर के कार्यालय, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पुलिस विभाग, जेल प्रशासन और न्यायपालिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे। डीएलएसए के सचिव इन समितियों के संयोजक और समन्वय प्रभारी होंगे, जो मामलों की समीक्षा और मंजूरी के लिए हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को नियमित रूप से बैठक करेंगे। इसके अलावा, हरियाणा में निगरानी करने और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक राज्य-स्तरीय निगरानी समिति भी बनाई जाएगी, जिसमें प्रधान सचिव (गृह/जेल), सचिव (कानून विभाग), राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, डीजी/आईजी (जेल), और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल शामिल होंगे।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि ऐसे अंडरट्रायल कैदियों को जो आर्थिक दिक़्तों के कारण बेल नहीं ले पाते हैं, उन्हें प्रति केस 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी और सशक्त कमेटी को खास परिस्थितियों में एक लाख रुपये तक की रकम मंज़ूर करने का अधिकार होगा। जिन मामलों में एक लाख रुपये से ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी, उन्हें विचार और मंज़ूरी के लिए राज्य-स्तरीय ओवरसाइट कमेटी के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन दोषी कैदियों पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है जो उसे चुकाने में असमर्थ है, उन्हें सशक्त कमेटी द्वारा 25,000 रुपये तक की सहायता दी जा सकती है, जबकि इससे ज़्यादा रकम के लिए ओवरसाइट कमेटी की मंज़ूरी ज़रूरी होगी।
डॉ. मिश्रा ने नए SOPs के तहत तय की गई आसान इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन पर ज़ोर देते हुए कहा कि अगर किसी अंडरट्रायल कैदी को ज़मानत मिलने के सात दिनों के अंदर रिहा नहीं किया जाता है तो जेल अधिकारियों को तुरंत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के सचिव को सूचित करना होगा। कैदी की आर्थिक स्थिति के शुरुआती आकलन और वैरिफिकेशन से लेकर फंड जारी करने और कोर्ट में जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया को एक तय समय-सीमा के अंदर पूरा करने के लिए बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के सचिव जेल विज़िटिंग वकीलों, पैरालीगल वॉलंटियर्स या सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की मदद से पांच दिनों के अंदर कैदी की आर्थिक स्थिति का वैरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद, एम्पावर्ड कमेटी रिपोर्ट मिलने के पांच दिनों के अंदर फंड जारी करने का निर्देश देगी और कमेटी के फैसले के पांच दिनों के अंदर रकम कोर्ट में जमा कर दी जाएगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि हालांकि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना है, लेकिन इसमें गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़रूरी सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। यह लाभ भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनयम, गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम या अन्य खास कानूनों के तहत अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को यह फायदा नहीं मिलेगा। आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराध, दहेज़ हत्या, बलात्कार, मानव तस्करी या POCSO एक्ट के तहत अपराध जैसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। एम्पावर्ड कमेटी और ओवरसाइट कमेटी इस संबंध में पूरी सावधानी बरतेंगी।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) को इस स्कीम को पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी बनाया गया है। एम्पावर्ड या ओवरसाइट कमेटियों की सिफारिशों के आधार पर ज़रूरी रकम निकालने और लाभार्थी जिस जेल में बंद है उसके अकाउंट में फंड जारी करने के लिए राज्य जेल मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
डॉ. मिश्रा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संशोधित गाइडलाइंस यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ़ गरीबी की वजह से हिरासत में न रहे। उन्होंने हरियाणा के सभी ज़िला प्रशासनों, कानूनी सेवा प्राधिकरणों, जेल अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों से इस स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। गृह विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह पूरे राज्य में सभी संबंधित अधिकारियों को इन गाइडलाइंस को पहुंचाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थागत नियमों का पूरी तरह पालन हो और योग्य कैदियों को समय पर राहत मिले।
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