Back
शिमला की संजौली मस्जिद: अदालतों के फैसलों के बाद विरोध तेज
ADAnkush Dhobal
Dec 01, 2025 13:33:09
Shimla, Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद लगातार सुर्खियों में है. हिंदू संगठनों की मांग है कि नगर निगम आयुक्त अदालत और ज़िला अदालत के फ़ैसले के बाद अब यहां बिजली-पानी के साथ मस्जिद में गतिविधियों को भी बंद किया जाए. हिन्दू संगठन मस्जिद को सील करने की मांग उठा रहे हैं. निचली अदालत से झटका लगने के बाद वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से राहत की उम्मीद है.
संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण की शिकायत नगर निगम शिमला के पास 31 मार्च 2010 को स्थानीय लोगों के ज़रिए मिली थी. इससे पहले साल 2009 में यहाँ 15x20 का एक छोटा निर्माण हुआ करता था, जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती थी. साल 2010 में इस ढांचे को गिराकर जब यहाँ नया निर्माण शुरू हुआ, तो स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम को दी. हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट 1994 के सेक्शन- 242 के मुताबिक, किसी भी ढांचे को गिराने से पहले नगर निगम की अनुमति लेना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. शिकायत के बाद नगर निगम ने मामले में सेक्शन- 254 के तहत नोटिस जारी किया, लेकिन यहाँ निर्माण नहीं रुका. साल 2012 तक मस्जिद में तीन फ़्लोर बनकर तैयार हो गए.
इस बीच नगर निगम शिमला आयुक्त अदालत में भी मामले में सुनवाई चलती रही. साल 2013 में संजौली मस्जिद कमेटी की ओर से जो मैप पेश किया गया, उसे MC आयुक्त अदालत ने ख़ारिज कर दिया. साल 2018 तक यहाँ अधिकारियों की लापरवाही के चलते मस्जिद की पांच मंज़िलें बनकर तैयार हो गई, जबकि नियमों के मुताबिक मामला कोर्ट न होने के चलते यहाँ किसी तरह का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए था. साल 2023 के जून महीने में भी मस्जिद में तीन शौचालयों का निर्माण हुआ. शिकायत मिलने पर तुरंत तीनों शौचालयों को गिरा दिया गया. हालांकि यहाँ हुए अवैध निर्माण पर निगम ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई.
31 अगस्त 2024 को इस मामले ने तूल पकड़ा था. शिमला के मल्याणा इलाक़े में 29 अगस्त को स्थानीय लोगों की मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बहस और मारपीट हुई. मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले छह लोग मारपीट करने के बाद मस्जिद में आकर छिप गए. 31 अगस्त को यहां स्थानीय लोगों ने आकर धरना दिया. मौक़े पर स्थिति संभालने के लिए आला अधिकारियों को पहुंचना पड़ा था. इसके बाद 5 सितंबर 2024 को 13 साल बाद वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में जवाब दाख़िल किया. इस बीच संजौली के स्थानीय लोगों ने भी CPC- 1/10 के तहत पार्टी बनने का आग्रह किया. 11 सितंबर 2024 को बड़ा आंदोलन हुआ. प्रदेशभर से लोग संजौली मस्जिद के ख़िलाफ सड़कों पर उतर आए. मस्जिद की तरफ बढ़ रहे लोगों को क़ाबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा.
बड़े आंदोलन के अगले ही दिन 12 सितंबर 2024 को संजौली मस्जिद कमेटी नगर निगम आयुक्त के पास पहुंची और ख़ुद तीन मंज़िर तक तोड़ने की पेशकश की. 5 अक्टूबर 2024 को नगर निगम आयुक्त की अदालत की ओर से मंज़िल की तीनों ऊपरी तीन मंज़िलें तोड़ने का फ़ैसला सुनाया गया. इसके लिए मस्जिद कमेटी को 56 दिन का वक़्त दिया गया था. यह आयुक्त अदालत का Consented Order था.
अब शेष तीन दो मंजिलों को लेकर मामला नगर निगम आयुक्त की अदालत में था. इस बीच संजौली के स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे और जल्द से जल्द इस शिकायत के निपटारे को लेकर याचिका दायर की. 21 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त को यह आदेश दिया कि आठ हफ्ते के भीतर शिकायत का निपटारा किया जाए. कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में देरी के बाद नगर निगम आयुक्त हाईकोर्ट पहुंचे और कुछ वक़्त मांगा. इसके बाद 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद के पांचों फ़्लोर को अवैध Kqarार दिया. साथ ही बिजली-पानी काटने के भी आदेश जारी किए. नगर निगम आयुक्त की अदालत के इस फ़ैसले को जिला अदालत में चुनौती दी गई. इस अपील को 30 अक्टूबर 2025 को ख़ारिज कर दिया गया और 30 दिसंबर 2025 तक संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ का बोर्ड को अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश जारी किए गए.
नगर निगम आयुक्त और ज़िला अदालत से मिले झटके के बाद वक्फ बोर्ड 28 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट पहुंचा और रिट पिटीशन दाख़िल की. कुछ बिंदुओं में ख़ामी के चलते 1 दिसंबर 2025 को वक्फ बोर्ड ने अपनी रिट पिटीशन को वापस ले लिया. वक्फ बोर्ड हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राहत के लिए एक नई याचिका दाख़िल करने वाला है, जिस पर आने वाले वक़्त में सुनवाई संभव है.
0
Report
For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and YouTube . Read more on Latest News on Pinewz.com
Advertisement
MJManoj Joshi
FollowDec 01, 2025 14:16:350
Report
SNSUNIL NAGPAL
FollowDec 01, 2025 14:00:1288
Report
SSSanjay Sharma
FollowDec 01, 2025 13:38:07189
Report
SPSomi Prakash Bhuveta
FollowDec 01, 2025 13:36:36157
Report
BKBIMAL KUMAR
FollowDec 01, 2025 13:36:04101
Report
AJAnil Jain
FollowDec 01, 2025 13:17:43109
Report
NSNavdeep Singh
FollowDec 01, 2025 13:08:2574
Report
SSSanjay Sharma
FollowDec 01, 2025 13:04:00145
Report
TBTarsem Bhardwaj
FollowDec 01, 2025 12:40:44100
Report
MSManish Shanker
FollowDec 01, 2025 12:37:00152
Report
TBTarsem Bhardwaj
FollowDec 01, 2025 12:03:39238
Report
SKSanjeev Kumar
FollowDec 01, 2025 12:03:11171
Report
VSVARUN SHARMA
FollowDec 01, 2025 12:01:1792
Report
MJManoj Joshi
FollowDec 01, 2025 11:52:16Chandigarh, Chandigarh:ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਉਣ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਹੈ。
205
Report