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पंजाब पुलिस के डीआईजी भुल्लर पर रिश्वत मांगने के आरोप; सीबीआई जाँच शुरू
MJManoj Joshi
Oct 16, 2025 14:33:29
Chandigarh, Chandigarh
गोबिंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहिब निवासी श्री आकाश बत्ता से दिनांक 11.10.2025 को एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि श्री हरचरण सिंह भुल्लर, डीआईजी, रोपड़ रेंज, पंजाब पुलिस ने अपने बिचौलिए किरशनु के माध्यम से शिकायतकर्ता के विरुद्ध दर्ज एफआईआर संख्या 155/2023, थाना सरहिंद, के निपटारे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके स्क्रैप व्यवसाय के विरुद्ध कोई और बलपूर्वक या प्रतिकूल पुलिस कार्रवाई न की जाए, अवैध रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि डीआईजी भुल्लर आवर्ती मासिक भुगतान, जिसे "सेवा-पानी" कहा जाता है, की मांग कर रहे थे और भुगतान न करने पर उन्हें व्यवसाय से संबंधित आपराधिक मामलों में झूठे फंसाने की धमकी दे रहे थे। उक्त शिकायत को सत्यापन के लिए श्री सचिन सिंह, उप निरीक्षक, सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ को भेजा गया था। सत्यापन से पता चला कि पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने अपने सहयोगी/बिचौलिए किरशानु के माध्यम से शिकायतकर्ता आकाश बत्ता से एफआईआर संख्या 155/2023 को "निपटाने" और उसके स्क्रैप व्यवसाय के खिलाफ आगे कोई पुलिस कार्रवाई न होने देने के लिए 78 लाख रुपये की मांग की। 11.10.2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर 9-डी मार्केट में सत्यापन के दौरान, बिचौलिए किरशनु द्वारा लोक सेवक को की गई एक रिकॉर्डेड व्हाट्सएप कॉल में डीआईजी भुल्लर को यह निर्देश देते हुए सुना जा सकता है, "8 फड़ने ने 8" और फिर "जिन्ना देंदा नाल नाल फड़ी चल, ओहनु केहदे 8 कर दे पूरा," जिसमें स्पष्ट रूप से अपने बिचौलिये को शिकायतकर्ता से 78 लाख रुपये वसूलने का निर्देश दिया गया था। बिचौलिए किरशनु ने बाद में शिकायतकर्ता से कहा, "एड्डा कहना पता की है... कहना है अगस्त दा नी आया, सितंबर दा नी आया," जिसका आशय डीआईजी श्री एच.एस. भुल्लर द्वारा मासिक रिश्वत की मांग करना था। बातचीत ने शिकायतकर्ता के बयान की पुष्टि की, और कॉल में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर 78377-73777 की पुष्टि डीआईजी भुल्लर के नाम पंजीकृत होने के रूप में की गई। सत्यापन ने अवैध रिश्वत की स्पष्ट मांग और समझौते की निर्णायक पुष्टि की।दिनांक 11.10.2025 की शिकायत और उसके बाद दिनांक 15.10.2025 की सत्यापन रिपोर्ट प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय अधिनियम, 2023 की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित) की धारा 7 और 7ए के तहत दंडनीय अपराधों के घटित होने का खुलासा करती है। श्री एच.एस. भुल्लर, डीआईजी, रोपड़ रेंज, पंजाब पुलिस, और उनके सहयोगी/बिचौलिए श्री. किरशनु (निजी व्यक्ति) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह पता चला है कि उक्त अधिकारी ने अपने सहयोगी के माध्यम से शिकायतकर्ता श्री आकाश बत्ता से €8,00,000/- की अवैध रिश्वत मांगी और स्वीकार करने पर सहमति जताई, यह रिश्वत उनके खिलाफ लंबित एफआईआर संख्या 155/2023 के निपटारे के लिए और पुलिस के हस्तक्षेप के बिना उनके स्क्रैप डीलिंग व्यवसाय को जारी रखने की अनुमति देने के लिए मासिक भुगतान के रूप में दी गई। तदनुसार, एक नियमित मामला दर्ज किया गया है और जांच के लिए श्री सोनल मिश्रा, निरीक्षक, सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ को सौंपा गया है।
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