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फर्रुखाबाद के कोचिंग सेंटर बेसमेंट धमाके से हड़कंप, बच्चे घायल
ASARUN SINGH
Oct 04, 2025 12:06:45
Farrukhabad, Uttar Pradesh
द सन क्लासेज लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ विस्फोट two लोगों के उड़े चीथड़े
करीब पांच बच्चे घायल, गंभीर हालत में सभी को जिला अस्पताल लोहिया भेजा गया
जहां डॉक्टर ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया एक की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया
घायल पांचो बच्चों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है
घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां व एंबुलेंस घटना स्थल पर पहुंची
करीब 80 मीटर की दूरी पर जाकर बिल्डिंग के गिरे अवशेष
करीब 50 मीटर की दूरी पर मानव अंग पड़े मिले
सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय मौके पर पहुंची
कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद
फर्रुखाबाद के सनग्लासेस कोचिंग में हुए भीषण धमाके ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया। इस हादसे में घायल बच्चो का इलाज किया जा रहा गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया। घटना कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई, जहां मानक के विपरीत क्लासेस और लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। दमका इतना जबरदस्त था कि दो लोगो के पैर कटकर बाहर तक निकल आये धमाका जिला जेल से सेंट्रल जेल के रास्ते में बने मकान के बेसमेंट में हुआ, जहां कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चल रही थीघटना के समय कई बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक लैट्रिन टैंक में विस्फोट की बात सामने आ रही है, जांच में पुष्टि होगी जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंचीगंभीर रूप से घायल दो लोग रास्ते में ही दम तोड़ गए बेसमेंट में कोचिंग संचालन के लिए न कोई सुरक्षा व्यवस्था थी, न ही कोई लाइसेंस या मानक की जांचविधिक एवं प्रशासनिक लापरवाही उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने पहले ही कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और बेसमेंट की जांच करने के निर्देश प्रशासन को दिए थे, लेकिन फर्रुखाबाद प्रशासन ने इन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया। बेसमेंट में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि चलाना फायर सेफ़्टी एक्ट और नगर नगरपालिका अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, साथ ही शिक्षा संस्थानों के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करना कानूनी अनिवार्यता है।मिलते-जुलते घटनाक्रमदेश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी लापरवाही कई जानें ले चुकी है—दिल्ली के मुंडका (2022) और इंदौर (2023) में भी अवैध बेसमेंट व कोचिंग सेंटर में आग/धमाके से कई लोगों की मौत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने दोहराया है कि सभी कोचिंग व शिक्षण संस्थानों को फायर सेफ़्टी, नगरपालिका और पुलिस से समय-समय पर लाइसेंस सत्यापित करवाना बन्दनीय है, नहीं तो संबंधित अधिकारी भी दंडित होंगे।कानून और जिम्मेदारीनगर पालिका अधिनियम 1956, नगरपालिका एक्ट, फायर सेफ्टी मैनुअल, भारतीय दंड संहिता की धारा 304Aसुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश: सभी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में सुरक्षा मानकों की समय-समय पर जांच जरूरी, गैर-पालन पर प्रशासन व संचालकों पर मुकदमा
फर्रुखाबाद हादसा न केवल प्रशासनिक लापरवाही का भयावह उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों पर कठोर कार्रवाई न होने से मासूमों की जान खतरे में रहती है। ऐसे मामलों में न केवल संचालक, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी जि़म्मेदार हैं। जरूरत है कि देशभर में कोचिंग सेंटरों और बेसमेंट उपयोग पर ठोस निगरaani और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आगे कोई और मासूम न झुलसे。
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