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Azamgarh: 104 वर्ष पुराने मंदिर के पास धर्मशाला ध्वस्त, जांच शुरू
VPVEDENDRA PRATAP SHARMA
Oct 01, 2025 11:53:23
Azamgarh, Uttar Pradesh
Azamgarh के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर में 104 वर्ष पुराने मंदिर के पास धर्मशाला को बुलडोजर से तोड़े जाने का मामला सामने आया है। यह आरोप निजामाबाद के SDM/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पर लगा है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और लालगंज के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और इस कार्रवाई का विरोध किया। इसके मामले की सूचना जिले के कमिश्नर विवेक और डीएम रविंद्र कुमार को दी गई। वहीं इस मामले में आरोप लगे जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सुरक्षित श्रेणी की भूमि पर कोई भी निर्माण बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए नहीं करनी चाहिए। बताये गया कि कमिश्नर और डीएम के हस्तक्षेप के बाद SDM/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता को ध्वस्तीकरण को रोकना पड़ा। शिकायत पर कमिश्नर के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में अपर आयुक्त प्रशासन, अपर आयुक्त न्यायिक और मुख्य राजस्व अधिकारी को शामिल किया गया। जांच टीम पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं इस मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 1921 में बना 104 वर्ष पुराना मंदिर है, जहां मंदिर के धर्मशाला व स्नानागार की छत जीर्ण अवस्था में रही और दीवारें काफी पुरानी है ऐसे में ग्रामीणों के जनसहयोग से रुपए इकट्ठा कर सिर्फ छत लगवाया जा रहा था। SDM/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पर आरोप है कि कुछ अपने चहेतों को मंदिर से सटे पोखर के भीटी की जमीन जिसे उन लोगों ने अपने नाम दर्ज कराया है। धारा 24 कराकर भू-माफिया को कब्जा दिला दिया। इस मामले में कमिश्नर ने स्टे भी दे दिया है, जबकि जिसकी जांच जिले के CRO कर रहे हैं, इस मामले की लड़ाई लड़ी जा रही है। आरोप है कि निजामाबाद के SDM/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो शाम को पहुंचे और धर्मशाला की दीवाल को गिरवा दिया। इस बात को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। इस त्यौहार के मौसम में SDM/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा कृत किये जाना गलत है, इस संबंध में CM से भी शिकायत की जायेगी। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के नेताओं में तथा निजामाबाद तहसील के SDM/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के बीच खींचा तानी हो गई है। SDM/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि तहसील निजामाबाद के ग्राम जगदीशपुर में भूमि पर पूर्व से जर्जर हालत में धर्मशाला बना है, इसके संबंध में कई वाद न्यायालय में विचाराधीन है। बताया कि यह भीटी की सुरक्षित भूमि है, वहां पर किसी प्रकार का नवनिर्माण या जीर्णोद्धार बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना व ग्राम समाज के प्रस्ताव के उस पर नहीं किया जा सकता। जहां पर कुछ लोगों ने प्रधान के संरक्षण में निर्माण प्रारंभ किया। बिना अनुमति के निर्माण को लेकर कांनगो तथा लेखपाल द्वारा कार्य रुकवाने का प्रयास किया गया लेकिन फिर भी निर्माण करवाया गया। इस मामले में कार्रवाई को लेकर कहा कि क्योंकि वह सुरक्षित श्रेणी की भूमि है, जिसे संरक्षित करने के लिए आंशिक रूप से 10% ध्वस्त किया गया। जबकि वहां से सटे मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी प्रकार की धार्मिक संरचना पर नुकसान नहीं किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि किसी तरह के अफवाहों का ध्यान ना दें。
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