Back
जोधपुर HC ने आत्महत्या के लिए उकसाने के फैसले रद्दकर तीनों अभियुक्तों को बरी किया
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Nov 14, 2025 17:56:43
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए सत्र न्यायालय, नोहर हनुमानगढ़ द्वारा वर्ष 2013 में पारित उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें तीनों अभियुक्तों—हनुमान गोसाई, अशोक कंडोई और गौरव उर्फ गोरू को आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) में सात वर्ष की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस संदीप शाह की एकलपीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि आत्महत्या की कथित पर्ची (सुसाइड नोट) की बरामदगी, लेखन और हस्तलिपि को लेकर गंभीर संदेह हैं। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि आत्महत्या पर्चा घटनास्थल से पहले दिन बरामद नहीं हुआ, जबकि पुलिस ने उसी दिन स्थल निरीक्षण, फोटो और रस्सी की बरामदगी की थी। अगले दिन दुकान खोलने वाले व्यक्ति को न तो पुलिस ने चिन्हित किया और न उसका बयान लिया। इससे पर्ची लगाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हस्तलिपि परीक्षण (एफएसएल) में सिर्फ तीसरे पन्ने के हस्ताक्षर मृतक के पाए गए, जबकि बाकी लिखावट पर एजेंसी कोई राय नहीं दे पाई। पर्ची के दूसरे पृष्ठ की लिखावट पहले और तीसरे पन्ने से मेल नहींखाती। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या नोट की विश्वसनीयता संदिग्ध है, इसलिए इसे दोष सिद्ध करने का आधार नहीं माना जा सकता। मृतक के परिजनों और कथित मित्रों की गवाही में भी विसंगतियाँ पाई गईं। कोर्ट ने कहा किगवाह यह नहीं बता सके कि मृतक ने किन परिस्थितियों में और कब आरोपियों द्वारा पैसे मांगने की बात बताई थी। कोई स्वतंत्र साक्ष्य या कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं मिला, जो आरोपियों द्वारा दबाव या धमकी साबित करे। मृतक लंबे समय से क्रिकेट सट्टेबाजी में नुकसान उठा रहा था और लगातार तनाव में था—यह तथ्य स्वयं पत्नी ने स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ पैसे मांगना या सामान्य लेन-देन का विवाद उकसावा नहीं माना जा सकता, जब तक कि स्पष्ट, प्रत्यक्ष और तत्कालिक दबाव का प्रमाण न हो। अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपियों ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया, इसलिए दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती。
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
VSVIPIN SHARMA
FollowDec 11, 2025 12:01:580
Report
ATALOK TRIPATHI
FollowDec 11, 2025 12:01:390
Report
AKAtul Kumar Yadav
FollowDec 11, 2025 12:01:260
Report
SKSumit Kumar
FollowDec 11, 2025 12:01:000
Report
RSRahul shukla
FollowDec 11, 2025 12:00:420
Report
RNRajesh Nilshad
FollowDec 11, 2025 12:00:280
Report
KKKamal Kumar
FollowDec 11, 2025 12:00:180
Report
CSChandrashekhar Solanki
FollowDec 11, 2025 11:55:060
Report
VPVEDENDRA PRATAP SHARMA
FollowDec 11, 2025 11:54:380
Report
MGMOHIT Gomat
FollowDec 11, 2025 11:54:030
Report
MMMohammad Muzammil
FollowDec 11, 2025 11:53:490
Report
ASAJEET SINGH
FollowDec 11, 2025 11:53:370
Report
0
Report
SSSUNIL SINGH
FollowDec 11, 2025 11:53:190
Report
0
Report