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हाई कोर्ट ने डॉ सारड़ा की सेवा बहाल कर सभी आदेश रद्द किए
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 27, 2026 17:19:36
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में कार्यरत प्रोफेसर डॉ. पवन कुमार सारड़ा को बड़ी राहत देते हुए उनका इस्तीफा स्वीकार करने और सेवा से मुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ ने माना कि विभाग ने पूर्व आदेश की गलत व्याख्या करते हुए देरी से इस्तीफा स्वीकार किया, जो विधिसम्मत नहीं था।
प्रकरण के अनुसार डॉ. सारड़ा ने 2 अक्टूबर 2024 को इस्तीफा दिया था, जिसे 1 नवंबर 2024 से प्रभावी मानते हुए स्वीकार किया गया। हालांकि विभाग ने लंबे समय तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिस पर 1 अप्रैल 2025 को अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को तीन माह में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।
निर्धारित समयसीमा बीत जाने के बाद भी विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया और 16 जुलाई 2025 को इस्तीफा 1 नवंबर 2024 से प्रभावी मानते हुए स्वीकार कर लिया। इसके बाद 22 जुलाई 2025 को उन्हें कार्यमुक्त कर 1 नवंबर 2024 से अब तक दिया गया वेतन वसूलने के आदेश भी जारी कर दिए गए। इस बीच डॉ. सारड़ा ने 19 जुलाई 2025 को अपना इस्तीफा वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2025 के आदेश में केवल निर्णय लेने के निर्देश थे, न कि अनिवार्य रूप से इस्तीफा स्वीकार करने के। तीन माह की समयसीमा समाप्त होने के बाद विभाग इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार खो चुका था। ऐसे में 16 जुलाई 2025 का आदेश न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि विभाग की निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता को यह वैध अपेक्षा हो गई थी कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि डॉ. सारड़ा 22 जुलाई 2025 तक लगातार सेवा में कार्यरत रहे।
समान परिस्थितियों में डॉ. दीपक माहेश्वरी के मामले का हवाला देते हुए अदालत ने विभागीय रवैये को भेदभावपूर्ण माना। अंततः कोर्ट ने 16 जुलाई, 22 जुलाई और 10 अक्टूबर 2025 के सभी आदेश निरस्त करते हुए डॉ. सारड़ा को सेवा में जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि सेवा में आए अंतराल से भविष्य के सेवा लाभ प्रभावित नहीं होंगे, हालांकि ‘नो वर्क, नो पे’ सिद्धांत के तहत अनुपस्थित अवधि का वेतन देय नहीं होगा।
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