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Mount Abu में अवैध निर्माण पर HC आदेश; अगली सुनवाई 24 मार्च 2026
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Mar 06, 2026 17:32:37
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने माउंट आबू क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सिरोही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह अहम आदेश दिया। सिरोही जिले के आबू रोड निवासी नितिन जैन, मनोज चौरसिया और जयंतीलाल उपाध्याय की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेश शाह ने अदालत को बताया कि माउंट आबू क्षेत्र में झीलों और वन क्षेत्रों के आसपास बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसके समर्थन में अदालत के समक्ष फोटो और गूगल लोकेशन भी प्रस्तुत किए गए। याचिका में आरोप लगाया गया कि पर्यावरणीय नियमों और पूर्व प्रतिबंधों के बावजूद कई स्थानों पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। याचिका में विशेष रूप से गांव दानव, गांव उमरनी, शांतिवन-मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के आसपास और आनंद सरोवर क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायतें उठाई गई हैं। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि ब्रह्माकुमारी संस्थान से जुड़े कुछ परिसरों में भी पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने स्थिति को गंभीर बताते हुए कहा कि माउंट आबू एक संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र है, जहां पहले से कई वैधानिक प्रतिबंध लागू हैं। ऐसे में अनियंत्रित निर्माण गतिविधियां क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए खतरा बन सकती हैं। हाईकोर्ट ने मामले में वन विभाग के अधिकारियों और संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा अदालत ने सिरोही जिला कलेक्टर, आबू रोड के उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि माउंट आबू क्षेत्र में अदालत की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है。
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