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Bhilwara311001

कोर्ट ने यूआईटी सचिव और कलेक्टर को तलब किया, विवाद बढ़ा!

Mohammad Khan
Jul 03, 2025 13:01:47
Bhilwara, Rajasthan
LOCATION - BHILWARA REPORT - DILSHAD KHAN 9784859773 कोर्ट की अवमानना मामले में कलेक्टर व यूआईटी सचिव तलब यूआईटी की रियायती दरों पर भूखंड आवंटन योजना विवादों में भीलवाड़ा। यूआईटी की रियायती दरों पर भूखंड आवंटन योजना में एक ओर पेचीदगी सामने आई है। पहले कोर्ट की ओर से स्थगन आदेश जारी किए गए और अब इसी स्थगन आदेश की अवमानना करने पर कोर्ट ने यूआईटी प्रशासक (कलेक्टर) और यूआईटी सचिव को तलब किया। पिछले दिनों यूआईटी सचिव ललित गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोर्ट की ओर से पूर्ण स्थगन नहीं है। यह अस्थाई स्थगन है। इसको लेकर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश शर्मा ने अवमानना याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और यूआईटी सचिव ललित गोयल को 22 जुलाई को व्यक्तिगत कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। यानी अब रियायती भूखंड योजना को लेकर कोर्ट नरमी बरतने के मूड में नहीं है। दरअसल मामला वकीलों के अधिकारों से जुड़ा है। जिसमें यूआईटी की इस योजना के तहत वकीलों ने 5 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की थी। सात दिन पूर्व कलेक्टर और सचिव को चेताया भी गया था कि वकीलों के आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाएं। लेकिन कोई पुख्ता फैसला नहीं होने पर मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने लॉटरी प्रक्रिया पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के स्थगन आदेश को अस्थाई स्थगन आदेश बताकर आईएएस गोयल ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। अब कोर्ट ने इसमें सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर और सचिव दोनों को तलब किया है। बाइट - राजेश शर्मा, अध्यक्ष जिला अभिभाषक संस्था बाइट - ललित गोयल, सचिव ( फाइल बाइट)
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