Back
सीकर में शादी का झांसा देकर 4 साल तक रेप, आरोपी को मिली 20 साल की सजा!
Sikar, Rajasthan
सीकर
शादी का झांसा देकर 4 साल तक रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा
20 साल के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का लगाया आर्थिक दंड
अपर सेशन एवं जिला न्यायधीश संख्या एक के न्यायाधीश महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने सुनाया फैसला
एंकर
शादी का झांसा देखा 4 साल तक महिला से रेप करने के मामले में आज सीकर अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश संख्या एक ने आरोपी राहुल उर्फ ओमप्रकाश को 20 साल के कठोर कारावास वह 20 हजार का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 10 मई 2019 को पीड़िता ने सीकर उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वह प्राइवेट कोचिंग में काउंसलिंग का काम करती थी इसी बीच उसकी मुलाकात आरोपी राहुल उर्फ ओमप्रकाश से हुई दोनों के बीच बातचीत होना शुरू हो गई राहुल उर्फ ओमप्रकाश भी इस कोचिंग में पढ़ाता था कुछ समय बाद आरोपी ने पीड़िता को मिलने के बहाने बुलाया ओर पीड़िता को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया जिसके बाद पीड़िता बेसुध हो गई इस दौरान आरोपी ने महिला के अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए होश आने के बाद महिला को रेप होने का पता चला व विरोध करने पर आरोपी महिला को शादी का झांसा देने लगा इसके बाद करीब 4 साल तक आरोपी ने पीड़िता के साथ अलग-अलग जगह पर रेप किया एक समय बाद आरोपी ने पीड़िता से शादी करने के लिए मना कर दिया जिसके बाद पीड़िता द्वारा पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया वह पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया इसके बाद न्यायालय द्वारा आज आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 20 हजार का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है वह कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान समय में इस तरह के अपराधों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है ऐसे में आरोपी के प्रति कोई नरमी अपनाना उचित नहीं है जो अपराध आरोपी द्वारा किया गया है उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए विशिष्ट लोग अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया कि आज एक बलात्कार के अभियुक्त को एडीजे कोर्ट संख्या एक द्वारा 20 साल के कठोर कारावास 20 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई आरोपी पीड़िता के साथ एक निजी शिक्षण संस्था में काम करता था इसके बाद आरोपी ने निकटता बढ़ाते हुए व शादी का झांसा देते हुए लगातार 4 साल तक पीड़िता से रेप किया और अश्लील वीडियो बनाएं इसके बाद आज न्यायालय द्वारा तमाम सबूतो के आधार पर आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार का आर्थिक दंड लगाया
बाईट रामावतार शर्मा अपर लोक अभियोजक
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement