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जयपुर में कॉपीराइट एक्ट का हवाला देकर अवैध वसूली का खुलासा!
Jaipur, Rajasthan
जयपुर
एंकर– विभिन्न म्यूजिक कंपनी के कॉपीराइट एक्ट का हवाला देकर शादी समारोह, इवेंट और अन्य कार्यक्रम में पहुंचकर कुछ लोग खुद को अधिकारी बता कार्रवाई का भय दिखाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। जब इसकी सूचना जयपुर पुलिस के आलाधिकारियों को लगी तब उन्होंने तमाम थाना अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है।
वीओ– एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम कुंवर राष्ट्रदीप ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि धार्मिक आयोजन और शादी समारोह में होने वाले धार्मिक आयोजनों में किसी भी तरह का म्यूजिक कॉपीराइट एक्ट लागू नहीं होता है। हालांकि अन्य कार्यक्रम या इवेंट जिसमें म्यूजिक बजाया जाता है उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सभी म्यूजिक कंपनियों ने कुछ लोगों को लाइसेंस दे रखे हैं और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी भी तरह के इवेंट के लिए लाइसेंस लिया जा सकता है। इवेंट ऑर्गेनाइजर, होटल और रिजॉर्ट संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह आयोजकों को म्यूजिक लाइसेंस के बारे में बताएं ताकि वह प्रक्रिया का पालन करते हुए लाइसेंस ले ताकि उन्हें बाद में किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगियों का सामना न करना पड़े। साथ ही इवेंट के दौरान आयोजकों को या इवेंट करने वाली कंपनी को परेशान कर अवैध वसूली करने वाले लोगों की जानकारी भी पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किसी कार्यक्रम में हो रहा है तो कार्यक्रम के दौरान कोई भी संस्थान या व्यक्ति परेशान करने नहीं जाए बल्कि विधिक प्रक्रिया का प्रयोग करे। साथ ही आयोजक भी इस बात का ध्यान रखें कि जब वह बुकिंग कराएं तो आवश्यकता होने पर उसके साथ ही कॉपीराइट एक्ट की पालना करते हुए म्यूजिक के लिए लाइसेंस अवश्य लें।
बाइट– कुंवर राष्ट्रदीप, एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम– जयपुर
नोट– खबर के साथ वीडियो अटैच करके भेजे गए हैं।
नोट– फीड OFC की गई है।
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