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Bilaspur495001

हाई कोर्ट ने नान घोटाले की आरोपी महिला की याचिका खारिज की!

SHAILENDAR SINGH THAKUR
Jun 30, 2025 08:02:49
Bilaspur, Chhattisgarh
बिलासपुर। नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान घोटाले में पकड़े गए पूर्व मैनेजर की करीबी महिला को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। महिला की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट द्वारा तय आरोप सही हैं। रिकॉर्ड में मौजूद सबूत से उसके अपराध में शामिल होने का संकेत मिलता है। नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाले की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने नान के मुख्यालय समेत कई अधिकारियों के आवास पर छापा मारा था। इस दौरान पूर्व मैनेजर शिवशंकर भट्ट के ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। ईओडब्ल्यू के अनुसार जांच में सामने आया कि भट्ट ने 3.89 करोड़ की अवैध संपत्ति जुटाई थी, जो उसकी वास्तविक आय से कई गुना अधिक थी। ईओडब्ल्यू ने भट्ट की महिला मित्र मधुरिमा शुक्ला को सह अभियुक्त बनाया। आरोप लगाया आभयुक्त गया कि मधुरिमा के पास 1.60 करोड़ की संपत्ति मिली है, जबकि आय 24 लाख थी। स्पेशल कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ई), 13(2) और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत आरोप तय किए हैं।
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