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हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: लिव इन रिलेशनशिप पर बुरी खबर!

Mohd Gufran
Jun 27, 2025 02:01:00
Prayagraj, Uttar Pradesh
प्रयागराज लिव इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा को हाईकोर्ट ने भारतीय माध्यम वर्गीय समाज में स्थापित कानूनों के खिलाफ बताया, हाईकोर्ट में बढ़ते लिव इन रिलेशनशिप के मामलों पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई, कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिव इन को मान्यता दिए जाने के बाद से अदालतों में ऐसे मामलों की बाढ़ है, भारतीय मध्यवर्गीय समाज में स्थापित कानूनों की वजह से ऐसे मामले अदालतों में पहुंच रहें हैं, कोर्ट ने कहा लिव इन रिलेशनशिप पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक नुकसान पहुंचाता है, पुरुष ऐसे रिश्तों के खत्म होने के बाद आगे बढ़कर शादी कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए ब्रेकअप के बाद शादी ढूंढना मुश्किल होता है, जस्टिस सिद्धार्थ ने शाने आलम नाम के युवक की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की, याची पर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से मुकरने का आरोप है, 25 फरवरी 2025 से जेल में बंद याची ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की गुहार लगाई थी, पीड़िता के वकील ने याची शाने आलम की जमानत अर्जी का विरोध किया, पीड़िता के वकील ने कहा आरोपी ने उसका शोषण किया, अब पीड़िता से कोई शादी को तैयार नहीं है, पीड़िता के वकील की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा युवा पीढ़ी को लिव इन रिलेशनशिप ने काफी आकर्षित किया है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के दुष्परिणाम वर्तमान मामलों के जैसा है, हाईकोर्ट ने मामले में याची की जमानत को सशर्त मंजूर कर लिया।
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