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सीकर में 8 साल बाद हत्या के प्रयास में 7 साल की सजा!
Sikar, Rajasthan
सीकर
8 साल बाद हत्या के प्रयास के मामले में सजा
25-25 हजार का आर्थिक दण्ड व 7 साल का दिया कारावास
एंकर
सीकर 8 साल बाद हत्या के प्रयास के मामले मे कोर्ट ने आज दो आरोपियों को 7 साल की सजा व 25 हजार रुपयों का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। मामला 5 जून 2017 का है परिवादी हीरालाल ने लोसल थाने में आरोपी काकानाराम उसका बेटा मदनलाल और विनोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें परिवादी ने बताया कि वह खेत में ट्यूबवेल चलाने के लिए रात को जा रहा था उसी समय आरोपी वह उसके बेटों द्वारा हीरालाल पर कुल्हाड़ी वह लाठियां से हमला कर दिया हमले के दौरान हीरालाल का कान कट गया इसके बाद हीरालाल के परिजनों द्वारा उसे लोसल अस्पताल में भर्ती करवाया गया इसके बाद उसे सीकर रैफर किया परंतु हालत गंभीर होने पर सीकर से जयपुर रैफर कर दिया गया जिसके बाद उपचार कर कुछ समय बाद परिवादी को छुट्टी दे दी गई मामले के दौरान तीनों आरोपियों में से एक आरोपी विनोद कुमार की ट्रायल के दौरान मौत हो गई इसके बाद शेष मुजरिम कानाराम और मदनलाल को आज न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुड़ी ने बताया कि तीनो मुल्जूमानों में से एक मुल्जिम विनोद कुमार की।ट्रायल के दौरान डेथ हो गई थी। शेष मुलजिम कानाराम मदनलाल को आज न्यायालय के पीठासीन अधिकारी वीरेंद्र कुमार मीणा ने दोनों मुल्जिमों को सात 7 साल की सजा 25-25 हजार का जुर्माना अर्थदंड सुनाया गया है ।
बाइट धर्मेंद्र कुड़ी अपरलोक अभियोजक
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