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Alwar301001

20 साल की सजा: अलवर कोर्ट ने सुनाया कठोर फैसला

SKSwadesh Kapil
Jul 15, 2025 14:30:20
Alwar, Rajasthan
एंकर,विजुअल,बाइट अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए नाबालिग बालक से अप्राकृतिक मैथुन के दोषी युवक को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला विशेष न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने सुनाया. मामले में अभियोजक विनोद शर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर 2024 को पीड़ित के परिजनों ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित बालक स्कूल से घर लौट रहा था. तभी आरोपी टिल्लू उर्फ यश ने उसे बहला-फुसलाकर एक खंडहर में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. और सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. आज कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है. फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है. कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है. और समाज को एक सख्त संदेश गया है. बाइट__विनोद शर्मा ,विशिष्ट लोक अभियोजक
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