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सSingरौली में कलेक्टर की सख्त कार्रवाई: तहसीलदार कोर्ट पर कारण बताओ नोटिस
ADAjay Dubey
Jan 05, 2026 15:33:08
Singrauli, Madhya Pradesh
सिंगरौली जिले में राजस्व न्याय व्यवस्था को लेकर आज कलेक्टर गौरव बैनल ने सख्त कदम उठाया है। तहसीलदार कोर्ट के कार्यों में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर सरई तहसील के तहसीलदार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में अटैच कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि कोर्ट रीडर को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही वृत्त खनुआ में पदस्थ नायब तहसीलदार और संबंधित रीडर को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई से जिले के राजस्व अमले में हड़कंप मच गया है।
कलेक्टर गौरव बैनल ने आज तहसील कार्यालय सरई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार कोर्ट में लंबित राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। जांच में सामने आया कि अधिकांश राजस्व प्रकरण कई महीनों से लंबित पड़े हैं। कई मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं किया गया था, वहीं कुछ प्रकरणों में पेशी तक नहीं कराई गई थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि तहसीलदार कोर्ट का संचालन नियमित रूप से नहीं हो रहा था।
अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार सरई चंद्रशेखर मिश्रा के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय में संलग्न कर दिया। साथ ही तहसीलदार कोर्ट के रीडर पुष्पेन्द्र द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए।
इसके बाद कलेक्टर ने तहसील सरई अंतर्गत वृत्त खनुआ स्थित नायब तहसीलदार कोर्ट का भी निरीक्षण किया। यहां भी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अनियमितता पाए जाने पर नायब तहसीलदार वृत्त खनुआ देवकरण सिंह एवं संबंधित कोर्ट रीडर लखपति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी देवसर को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण कराया जाए और कोर्ट संचालन को सुचारू व पारदर्शी बनाया जाए। प्रशासन की इस सख्ती को राजस्व मामलों में अनुशासन और जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है。
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