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MP News: बीमा कंपनी को उपभोक्ता आयोग का आदेश - गोपाल बिसेन को मिलेंगे 5 लाख रुपए मुआवजा

Devendra Rangire
Jun 03, 2025 17:48:13
Balaghat, Madhya Pradesh

बालाघाट जिला उपभोक्ता आयोग ने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जबलपुर को सेवा में कमी का दोषी माना है। आयोग ने आदेश दिया है कि कंपनी एक महीने के भीतर ग्राम नवेगांव निवासी गोपाल बिसेन को 5 लाख रुपए बीमा राशि, 6% वार्षिक ब्याज और 2,000 रुपए वाद खर्च अदा करे। यह मामला गोपाल बिसेन के पिता मंगरूलाल बिसेन से जुड़ा है, जिन्होंने 2018 में यूनियन बैंक वारासिवनी से 1.5 लाख रुपए का केसीसी लोन लिया था। इस लोन पर 6,296 रुपए देकर 5 साल की दुर्घटना बीमा पॉलिसी करवाई गई थी। बीमा अवधि के दौरान 4 नवंबर 2022 को मंगरूलाल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन बीमा राशि नहीं दी गई, जिसके बाद मामला आयोग में पहुंचा।

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