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3 महीने में वक़्फ़ संपत्तियों के पंजीकरण पर जुर्माने की रोक, राहत का ऐलान
AAAteek Ahmed
Dec 05, 2025 08:47:28
Lucknow, Uttar Pradesh
वक़्फ़ की संपत्तियों पर 3 महीने में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने पर और कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा सरकार का यह अच्छा फैसला है; शुक्रिया। 6 महीने का समय दिया जाएगा और संपत्ति आसानी से दर्ज हो जाती और भीड़भाड़ कम होती, मगर फिलहाल लोग परेशान थे। इस खबर से राहत है कि 3 महीनों में पेनल्टी नहीं लगेगी और कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिससे संपत्तियां वक़्फ़ पोर्टल पर आसानी से दर्ज हो जाएंगी।
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