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सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन पर रोक; 24 घंटे में अंतिम संस्कार अनिवार्य लागू
VSVishnu Sharma
Dec 07, 2025 13:04:40
Jaipur, Rajasthan
प्रदेश में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया तो जुर्माना और सजा मिलेगी। राज्य सरकार ने राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम के नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 24 घंटे में शव का अंतिम संंस्कार जरूरी है, यदि ऐसा नहीं किया तो, इसके बाद पुलिस शव काे कब्जे में लेकर जबरन अंतिम संस्कार कर देगी। राजस्थान यह कानून बनाने वाला पहला राज्य बन गया है。
राज्य में आए दिन शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने तथा अपनी मांगे मनवाने की घटनाएं हो रही हैं। इन्हीं घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तत्कालीन सरकार ने दो साल पहले राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम के तहत कानून बनाया था। अब राज्य की भजनलाल सरकार ने इस अधिनियम को लेकर नियम बनाए हैं। इसके बाद अब राज्य में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
बकाया बिल पर भी अस्पताल नहीं रोकेंगे शव ...
सड़क पर शव रख कर प्रदर्शन करने के साथ ही नियमों में सरकार ने प्रावधान किया है कि बिल बकाया होने पर अस्पताल भी शव नहीं रोक सकेंगे। हाल ही शहर के एक अस्पताल में बिल बकाया होने पर शव रोक लिया था, हालांकि कृषि मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन करने पर शव को छोड़ा गया। यदि अस्पताल प्रशासन बिलों का भुगतान नहीं होने पर शव को नहीं रोक सकेगा। अस्पताल को परिवार या सार्वजनिक प्राधिकरण को सम्मानजनक तरीके से शव सौंपना होगा।
सजा के ये प्रावधान ...
मृतक के परिजन अगर शव को कब्जे में नहीं लेते हैं तो एक साल तक सजा या जुर्माना देना होगा
परिवर के सदस्य शव का उपयोग प्रदर्शन के लिए करता है या अन्य व्यक्ति को विरोध करने के लिए अनुमति देता है तो परिजन को दो साल की जेल या जुर्माना भरना होगा।
परिवार के अलावा कोई व्यक्ति शव का विरोध प्रदर्शन के लिए उपयोग करता हो छह माह से पांच साल तक सजा या जुर्माना
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लावारिश शवों को जैनटिक डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। डाटा लीक करने वाले दोषी कर्मचारी का अधिकारी को 3 से 10 साल की सजा हो सकेगी。
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