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39 साल बाद सच सामने: 100 रुपये रिश्वत के केस में बुजुर्ग बरी
SPSatya Prakash
Sept 23, 2025 15:15:58
Raipur, Chhattisgarh
PKG STORY
एंकर-
रायपुर के 83 साल के एक बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी केवल एक लड़ाई में गुजार दी. लड़ाई, 100 रुपए की रिश्वत के झूठे केस में बेगुनाही साबित करने की. अब 39 साल बाद बुजुर्ग को न्याय मिला है और उनकी बेगुनाही साबित हुई है. ये कहानी है जागेश्वर प्रसाद अवधिया की. देखिए ये रिपोर्ट
ओपनिंग बाईट- बाईट का हिस्सा जिसमें जागेश्वर प्रसाद अंग्रेजी की कहावत के साथ कह रहे हैं कि देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के समान है (बाईट में आखिर के एक मिनट में है सम्बंधित हिस्सा, कट के बाद)
वीओ-
न्याय से खुश और न्याय में देरी से हुई पीड़ा को बयां कर रहे ये है. रायपुर के अवधियापरा के रहने वाले जागेश्वर प्रसाद अवधिया. अवधिया को 100 रुपये रिश्वत लेने के केस में 39 साल बाद बिलासपुर हाईकोर्ट से न्याय मिला है. कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त किया है. बात 1986 की है. जब जागेश्वर प्रसाद अविभाजित मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में रायपुर कार्यालय में बिल सहायक के पद पर कार्यरत थे. उसी दरमियान एक कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा ने अपना बकाया बिल पास कराने के लिए उन पर दबाव डाला. जागेश्वर ने नियमों का हवाला देकर इनकार कर दिया. अगले दिन वर्मा ने रिश्वत देकर काम कराने की कोशिश की, लेकिन जागेश्वर ने फिर नोट लौटा दिया. जागेश्वर बताते है. कि अशोक के परिवार में कोई पुलिस में था, उसने उन्हें फंसाने की साजिश रची और जब 24 अक्टूबर 1986 को वर्मा घर से ऑफिस के लिए निकल रहे थे फिर से 100 रुपये जबरदस्ती उनकी जेब में ठूंस दिए, वहां विजिलेंस टीम भी मौजूद थी और सड़क पर ही टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, घर में भी छापा मारा और मामला न्यायलय में चलने लगा. साल 1988 में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, बहाली फिर से 1994 में हुई
बाईट- जागेश्वर प्रसाद अवधिया
वीओ-
जागेश्वर बताते हैं कि इस घटना के बाद उनका और परिवार का जीवन पटरी से उतर गया. 1988 से 1994 तक वे निलंबित रहे, फिर रीवा स्थानांतरित कर दिए गए. वेतन आधा हो गया. प्रमोशन और इंक्रीमेंट रुक गए. चार बच्चों वाले परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा. जागेश्वर बताते हैं कि बच्चों की फीस नहीं भर सका, उनकी पढ़ाई अधर में लटक गई. उनकी पत्नी लगातार तनाव में रही और अंततः चल बसी. छोटे बेटे नीरज अवधिया की शादी भी मुफलिसी की वजह से नहीं हुई. समाज ने उन्हें रिश्वतखोर कहा और पूरे परिवार तिरस्कृत किया गया. हाल ये रहा कि कई बार सिर्फ सत्तू खाकर, कई बार 5 रुपये का दूध पीकर तो कई बार भूखे उन्हें सोना पड़ा और अपनी बेगुनाही की लड़ाई लड़नी पड़ी
बाईट- जागेश्वर प्रसाद अवधिया
वीओ-
साल 2004 में रायपुर के ट्रायल कोर्ट ने जागेश्वर को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना सुनाया. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हाईकोर्ट में अपील की. अब हाईकोर्ट की जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष रिश्वत मांगने या लेने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका. गवाह, दस्तावेज और परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपर्याप्त थे. अदालत ने 1947 और 1988 के भ्रष्टाचार कानूनों के अंतर को रेखांकित करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया. 39 साल बाद जागेश्वर को निर्दोष करार दिया गया है. जागेश्वर कहते है. कि अब उन्हें न्याय मिला लेकिन देरी हुई, इस दौरान बहुत कुछ खोया. उनका कहना है कि सरकार उन्हें उनका बकाया दिलवा दें, जिससे आगे की उनकी जिंदगी आसान हो सके. उनके पुत्र अखिलेश बताते है. कि 500 रुपये नहीं होने की वजह से वो सीए की पढ़ाई नहीं कर पाए. उन्होंने भी सरकार से बकाया दिलाने की मांग की है
बाईट- जागेश्वर प्रसाद अवधिया
बाईट- अखिलेश अवधिया, जागेश्वर अवधिया के पुत्र
वीओ-
जागेश्वर अवधिया को 39 साल बाद न्याय मिला है. उनका परिवार खुश है कि दामन पर जो दाग लगा था उससे वो पाक साफ निकले, लेकिन आगे सरकार से मदद की उम्मीद भी है
कैमरापर्सन नरेश नवरंग के साथ सत्य प्रकाश
ज़ी मीडिया, रायपुर.......
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