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जेजेपी ने महम कांड पर कर्ण चौटाला को मानहानि नोटिस भेजा; 15 दिन माफी जरूरी
SNShashi Nair
Nov 05, 2025 06:41:51
Hisar, Haryana
महम कांड में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला का नाम लेने पर कर्ण चौटाला को जेजेपी ने दिया मानहानि का नोटिस।
15 दिन में माफी मांगे अन्यथा होगी अदालती कार्यवाही。
जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने दिया लीगल नोटिस。
हिसार, 5 नवम्बर
1990 में हुए महम कांड को लेकर इनेलो नेता कर्ण चौटाला ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उस दौरान दर्ज हुई एफआईआर में डॉ अजय सिंह चौटाला का नाम होना बताया है। इसे लेकर जननायक जनता पार्टी ने कर्ण चौटाला पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला की छवि को धूमिल करने का प्रयास बताते हुए कर्ण चौटाला को कानूनी नोटिस भेजा है। जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने इनेलो नेता को लीगल नोटिस भेजते हुए आगामी 15 दिनों में इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर माफी मांगने के साथ इस सम्बंध में जारी वीडियो क्लिप को शोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म से हटाने को कहा गया है। नोटिस के अनुसार इनेलो नेता कर्ण चौटाला को कहा गया है कि उन्होंने हालात व तथ्यों से परे हटते हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सासंद डॉ अजय सिंह चौटाला का नाम एफआईआर में दर्ज होने सहित जो आरोप लगाए है वे पूर्णतया बेबुनियाद है और इससे जेजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदेश के लाखों नागरिकों की भावनाएं आहत हुई है। क्यों कि प्रदेश का हर आमजन महम कांड की सच्चाई को जानता है, उस घटना की जो एफआईआर नंबर 76 दिनांक 01.03.1990 जेर धारा 302,307,148,149 आई पी सी थाना महम दर्ज हुई दर्ज हुई उसमें शिकायत कर्ता धर्मपाल पुत्र अमी लाल जाट निवासी मदीना जिला रोहतक ने अपनी शिकायत में अभय सिंह चौटाला को नामजद करते हुए शिकायत दी थी, जिस पर उपरोक्त मुकदमा नंबर 76/1990 दर्ज हुआ था जिसमे अभय सिंह चौटाला का नाम था। एडवोकेट बिश्नोई ने बताया कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन डॉ अजय सिंह चौटाला महम में ही नहीं थे बल्कि वे राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र दाता रामगढ़ गए हुए थे।
कर्ण चौटाला ने बिना तथ्यों को वेरिफाई किये जेजेपी की छवि को खराब करने के लिये उपरोक्त बयान दिया है, जबकि प्रदेश का हर आमजन पूर्व सांसद डॉ अजय सिंह चौटाला की मिलनसारिता व मृदभाषी स्वभाव से वाकिफ है और उनकी छवि एक साफ सुथरे व सुलझे हुए राजनेता की है। इसी से घबराकर इनेलो नेता कर्ण चौटाला ने झूठा व बेबुनियाद बयान दिया है जिसका कोई आधार नहीं है।
नोटिस में मांग की गई है कि नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर इनेलो नेता सार्वजनिक तौर पर मीडिया प्लेटफार्म पर माफी मांगे व सोशल मीडिया प्लेटफार्म से इससे सम्बंधित वीडियो क्लिप को हटाए अन्यथा इनेलो नेता के खिलाफ इस विषय को अदालती कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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