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HSSC CET 2025 करेक्शन पोर्टल स्पष्ट: केवल प्रमाणपत्र-आधारित आरक्षित श्रेणियों के लिए
VRVIJAY RANA
Oct 24, 2025 16:49:27
Chandigarh, Chandigarh
चंडीगढ़,24 अक्टूबर-हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने ग्रुप-सी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) 2025 के करेक्शन पोर्टल को लेकर सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों पर फैलाए जा रहे भ्रम के संबंध में अभ्यर्थियों एवं आमजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर गलत सूचनाएं प्रसारित कर अभ्यर्थियों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। आयोग इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट करता है ताकि कोई भी अभ्यर्थी भ्रम का शिकार न हो तथा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ने बताया कि सीईटी 2025 करेक्शन पोर्टल माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के अनुपालन में खोला गया है। यह पोर्टल कोर्ट केस संख्या 17581/2025 (शीतल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य)में पारित अंतरिम आदेश के तहत ही संचालित किया जा रहा है। आयोग न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः पालन कर रहा है।
उन्होंने बताया कि यह करेक्शन पोर्टल केवल अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उन अभ्यर्थियों के लिए खोला गया है, जिन्होंने वैध प्रमाण-पत्र के अभाव में अपना आवेदन सामान्य श्रेणी (General Category) में जमा किया था। ऐसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त तीन आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं तथा जिनके पास अब वैध प्रमाण-पत्र उपलब्ध है, उन्हें अपने मूल आरक्षित श्रेणी में सुधार करने का एकमात्र अवसर प्रदान किया गया है। यह सुविधा केवल प्रमाण-पत्र आधारित श्रेणी परिवर्तन के लिए है तथा किसी अन्य प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं है।
हिम्मत सिंह ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा एक वॉयस रिकॉर्डिंग को संपादित कर, तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल कर गलत सूचना फैलाने का कार्य किया गया है, आयोग ऐसी गतिविधियों की कड़ी निंदा करता है तथा अभ्यर्थियों से अनुरोध करता है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट *www.hssc.gov.in* तथा आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ही सूचनाएं प्राप्त करें। श्री हिम्मत सिंह ने सभी अभ्यर्थियों, कोचिंग संचालकों, सोशल मीडिया प्रभावितों तथा आमजन से अपील की है कि वे करेक्शन पोर्टल के संबंध में किसी भी प्रकार का भ्रम न फैलाएं तथा किसी को भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए आयोग को अपना कार्य निर्बाध रूप से करने दिया जाए। आयोग द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली सभी सूचनाएं आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराई जाती हैं। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें तथा केवल सत्यापित सूचना पर ही विश्वास करें।
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