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शामली: नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन: 'ऑपरेशन सवेरा' के तहत 48 लाख की स्मैक के साथ शातिर गिरफ्तार
Donkpura, Uttar Pradesh:झिंझाना (शामली)। जनपद में मादक पदार्थों और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के तहत झिंझाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक शातिर मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 214 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद की गई स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 48 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर शामली पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक (SP) शामली श्री एन.पी. सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) श्री सुमित शुक्ला के प्रभावी नेतृत्व और क्षेत्राधिकारी (CO) कैराना श्री हेमन्त कुमार के निकट पर्यवेक्षण में झिंझाना पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी पुलिस टीम ने आज दिनांक 20 जुलाई 2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी करते हुए मादक पदार्थ तस्कर फारूक उर्फ गाँधी (पुत्र अख्तर, निवासी ग्राम भूरा, थाना कैराना, जनपद शामली) को दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ थाना झिंझाना पर मु.अ.सं. 357/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस अब इस तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स (खरीददार और सप्लायर) की गहनता से जांच कर रही है। अभियुक्त का पुराना आपराधिक इतिहास गिरफ्तार किया गया अभियुक्त फारूक उर्फ गाँधी एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले भी कई संगीन मामले दर्ज हैं: मु.अ.सं. 209/2026 धारा 60 (आबकारी अधिनियम) – थाना कैराना मु.अ.सं. 91/2026 धारा 8/21/29/60(3) (एनडीपीएस अधिनियम) – थाना झिंझाना मु.अ.सं. 357/26 धारा 8/21/29 (एनडीपीएस अधिनियम) – थाना झिंझाना (ताजा मामला)0
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शामली: जांच पर आए अधिकारी ग्रामीणों के बयान लिए बिना लौटे, क्षेत्र में भारी रोष।
Mannamajar, Uttar Pradesh:कैराना के पांवटीकलां गांव का मामला: राशन डीलर की मनमानी और घटतौली के खिलाफ कैबिनेट मंत्री से शिकायत कैराना (शामली): ग्रामीणों की शिकायतों की जांच करने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये से क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। आरोप है कि मौके पर पहुंचे पूर्ति निरीक्षक और विभागीय अधिकारी बिना ग्रामीणों के निष्पक्ष बयान दर्ज किए और बिना किसी ठोस कार्रवाई के ही वापस लौट गए। मामला जनपद शामली के कैराना तहसील अंतर्गत ब्लॉक पांवटीकलां का है, जहां राशन डीलर की कथित मनमानी, अभद्र व्यवहार और बड़े पैमाने पर की जा रही घटतौली को लेकर ग्रामीण लंबे समय से आंदोलनरत हैं। पुत्र पर दबंगई और घटतौली का आरोप प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव की राशन डीलर श्रीमती सोना देवी (उम्र लगभग 70 वर्ष) पिछले 30-35 वर्षों से राशन की दुकान संचालित कर रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वृद्धावस्था के कारण दुकान का वास्तविक संचालन उनका पुत्र गोपाल करता है, जो बेहद दबंग और लालची किस्म का व्यक्ति है। गोपाल द्वारा कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से बेहद कम राशन दिया जाता है। जब भी कोई ग्रामीण अपने हक का पूरा राशन मांगता है, तो उसके साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया जाता है। विरोध करने पर अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके राशन कार्ड निरस्त कराने की खुलेआम धमकी दी जाती है। डीलर ने दुकान पर एक निजी कांटा रखा हुआ है, जिसपर पहले ऑनलाइन तौल दिखाई जाती है और बाद में नीचे निजी कांटे से तौलकर राशन कम कर दिया जाता है। पूर्व में जेल जा चुका है राशन डीलर, 100 कुंतल अनाज हुआ था बरामद ग्रामीणों ने शिकायत में उल्लेख किया है कि पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित विशेष टीम ने इस दुकान पर छापा मारकर 100 कुंतल से अधिक अवैध अनाज पकड़ा था। उस दौरान राशन डीलर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेजा गया था और दुकान करीब डेढ़ वर्ष तक निलंबित रही थी। परंतु बाद में सांठगांठ कर दुकान को पुनः बहाल करा लिया गया, जिसके बाद से डीलर के हौसले और बुलंद हो गए हैं। आरोप है कि गरीबों के हिस्से का राशन ब्लैक मार्केट में बेचकर डीलर द्वारा अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली से ग्रामीणों में नाराजगी इस पूरे मामले को लेकर पूर्व में भी 40 से अधिक कार्डधारकों ने शपथ पत्र देकर शिकायत की थी, लेकिन तब पूर्ति निरीक्षक द्वारा महज खानापूर्ति कर मामले का निस्तारण कर दिया गया था। इसके बाद गत 21 फरवरी 2026 को पुनः 50 से अधिक कार्डधारकों के हस्ताक्षरित शपथ पत्रों के साथ उपजिलाधिकारी (SDM) कैराना से गुहार लगाई गई। एसडीएम के आदेश पर नायब तहसीलदार एवं पूर्ति निरीक्षक को स्वयं मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि जब जांच टीम गांव पहुंची, तो पीड़ित कार्डधारकों को अपनी बात रखने और बयान दर्ज कराने का उचित अवसर ही नहीं दिया गया और अधिकारी बिना उचित जांच के रवाना हो गए। अधिकारियों के इस रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों ने अब उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री (खाद्य एवं रसद विभाग) श्री मनोज पांडेय जी को शिकायती पत्र भेजकर उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने और इस दागी राशन दुकान के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। शिकायत करने वालों में मुख्य रूप से रेखा, सावित्री, सरला, सन्नो, रचना, बिनेश, शाहिदा, आयशा, अनिल, जासमीन, रोशनी और राकेश सहित भारी संख्या में ग्रामीण शामिल हैं।0
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शामली: बेटे पर जुल्म के खिलाफ आगे आई मां; बहू और उसके मायके वालों के खिलाफ कानूनी मोर्चा।
Jhinjhana, Uttar Pradesh:कैराना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तितरवाड़ा में पारिवारिक विवाद और घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग मां ने अपनी ही बहू, उसके पिता, भाई और अपनी बेटी-दामाद पर अपने बेटे के साथ लगातार मारपीट करने और घर में आकर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम तितरवाड़ा निवासी ओमावती पत्नी स्वर्गीय पालेराम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनके पुत्र प्रवीन की शादी बड़ौत निवासी सतपाल की पुत्री शालू के साथ हुई थी। उनके तीन पुत्रियां और दो पुत्र हैं। आरोप है कि पुत्रवधू शालू आए दिन उनके बेटे प्रवीन के साथ मारपीट करती है और लगातार गाली-गलौज करती है। पीड़ित सास का आरोप है कि इस विवाद में शालू के पिता सतपाल और भाई योगेश (निवासी बड़ौत) भी उसका साथ देते हैं। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ओमावती की अपनी बेटी सविता और दामाद सर्वन भी अक्सर घर आकर उनके साथ बदतमीजी और हंगामा करते हैं। घटना 19 जून 2026 की शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है।0
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